आल्ट न्यूज़ के मो.ज़ुबैर को सुप्रीम कोर्ट से मिली ज़मानत

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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यूपी पुलिस की सभी एफआईआर में मोहम्मद जुबैर को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि गिरफ्तारी की शक्ति का पुलिस को संयम से पालन करना चाहिए। पीठ का विचार था कि ज़ुबैर को लगातार हिरासत में रखने का “कोई औचित्य नहीं” है।

अदालत के मुताबिक “एफआईआर की शिकायत ट्वीट्स से संबंधित है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता की दिल्ली पुलिस द्वारा व्यापक जांच की गई है, हमें उसे बनाए रखने के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने का कोई कारण नहीं मिलता है।” कोर्ट ने आगे जुबैर के खिलाफ एफआईआर की जांच के लिए यूपी पुलिस द्वारा गठित एसआईटी को भंग करने का आदेश दिया। पीठ ने सभी एफआईआर को एक साथ जोड़ दिया है और कहा कि मामले को एक जांच प्राधिकारी यानी दिल्ली पुलिस द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए।

आदेश में कहा गया है, ” हमारा विचार है कि याचिकाकर्ता की वैकल्पिक प्रार्थना को स्वीकार किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर, जिसमें ऊपर उल्लिखित 6 एफआईआर शामिल हैं, को दिल्ली पुलिस द्वारा जांच के लिए स्थानांतरित किया जाना चाहिए।” यूपी की सभी एफआईआर को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को ट्रांसफर करने का निर्देश भविष्य में ट्वीट के आधार पर दर्ज की जा सकने वाली एफआईआर पर लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जुबैर दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष एफआईआर रद्द करने की मांग करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

लाइव लॉ से साभार।