मैनपुरी में जुआ खेल रहे BJP नेताओं समेत नौ लोग गिरफ्तार, जिलाध्यक्ष कर रहे बचाव!

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मैनपुरी जिले में थाना औंछा ने गुरुवार रात मुखबिर की सूचना पर जुआ खेल रहे नौ लोगों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए लोगों में भाजपा के औंछा मंडल उपाध्यक्ष और अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष भी शामिल हैं। पुलिस ने सभी के खिलाफ पब्लिक गैंबलिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की है।

पूरा मामला..

गुरुवार रात थाना पुलिस को सूचना मिली कि गांव कल्याण गढ़ी की ओर जाने वाली सड़क पर गांव निवासी सर्वेश के खेत में कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। इसी सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने बताए गए स्थान पर छापेमारी की। हालांकि पुलिस को देखकर जुआ खेलने वाले लोग वहां से भागने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। पुलिस ने जुआ स्थल से संदीप कुमार, अफरोज खान, लियाकत अली निवासी मोहल्ला रनेपुरा, अमित कुमार निवासी कल्याण गढ़ी को गिरफ्तार किया। बता दें कि पकड़े गए इन सभी लोगो में से संदीप कुमार भाजपा में औंछा मंडल के उपाध्यक्ष और अफरोज खान भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं।

पुलिस ने एक अन्य कार्रवाई में गांव भरथरा से की गिरफ्तारी..

वहीं एक अन्य कार्रवाई में गांव भरथरा में पुलिस ने जुआ खेलने वाले मेहताब सिंह, गोविंद, शशि कपूर, नीरज, नरेंद्र उर्फ ​​टीटू को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने भाजपा नेताओं समेत सभी नौ आरोपियों के खिलाफ पब्लिक गैंबलिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की है।

भाजपा नेताओं का बचाओ करने आए भाजपा के जिलाध्यक्ष..

इस मामले में भाजपा के जिलाध्यक्ष प्रदीप चौहान ने पुलिस पर उंगली उठाते हुए पकड़े गए भाजपा नेताओं का बचाओ करते हुए कहा कि संदीप व अफरोज जुआ नहीं खेल रहे थे। पुलिस किसी पर कुछ भी आरोप लगा देती है।

सार्वजनिक जुआ अधिनियम क्या है..

मुख्य कानूनी दस्तावेज जिसके आधार पर भारत में जुआ अवैध है, 1867 का सार्वजनिक जुआ अधिनियम (public gambling act 1867) है। यह अंग्रेजों के शासन के तहत बनाया गया एक पुराना कानून है। इस कानून के आधीन जुआघर (casino) चलाना, जुआघर चलाने में मदद करना जुआघर जाना चाहे आप खेले या नहीं , जुए में पूंजी लगाना और जुआ उपकरण रखना अपराध है। इसकी सजा 200 रुपये तक का जुर्माना या तीन महीने तक की कैद है। हालांकि उत्तर प्रदेश कि योगी सरकार अब इस कानून को खत्म करने जा रही है। साथ ही जुआ केंद्र चलाने, जुआ खेलने, ऑनलाइन जुआ खेलने और सट्टा लगाने जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए नया कानून लाने जा रही है।


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