CAA: सामाजिक कार्यकर्ता सदफ जाफ़र, पूर्व IPS दारापुरी सहित 12 को मिली जमानत

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नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान यूपी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये सामाजिक कार्यकर्ता सदफ़ जाफ़र, पूर्व आईजी एस आर दारापुरी को उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने जमानत दे दी है. वे बीते 14 दिनों से जेल में बंद थे.

खबर के अनुसार, नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ लखनऊ में हुए प्रदर्शन के बाद गिरफ्तार किए गए रिटायर्ड आईपीएस एसआर दारापुरी, थिएटर कलाकार और सामाजिक कार्यकर्ता सदफ जफर और पवन अंबेडकर सहित 12 लोगों को जमानत मिल गई है.

लखनऊ के एडीजे संजय शंकर पांडेय की कोर्ट ने सभी 12 लोगों को 50-50 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी है.

सदफ जाफर के वकील ने कहा वे शुरुआत से कह रहे थे कि उनका मुवक्किल बेकसूर हैं और दंगा और हिंसा में उनकी कोई भूमिका नहीं है , वे केवल प्रदर्शन को शूट कर रही थी कैमरे से. उनकी संपत्ति जब्त के आदेश के खिलाफ भी वे न्यायालय में चुनौती देंगे.

सदफ जफर के खिलाफ प्राथमिकी रद्द करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें उसकी गिरफ्तारी को अवैध बताया गया. हाईकोर्ट ने बीते गुरुवार, 2 जनवरी को राज्य सरकार से इस याचिका पर दो हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है.

बता दें कि शुकवार, 3 जनवरी को 4 लोगों को जमानत मिली थी, पवन आंबेडकर के लिए पेश हुईं अधिवक्ता आश्मा रहमान ने मीडिया विजिल को फोन पर बताया कि कल और आज मिलाकर अब तक कुल 17 लोगों को जमानत मिल चुकी हैं.