नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में पिछले दो महीने से जारी प्रदर्शन को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों का पक्ष जानने के लिए दो वार्ताकार नियुक्त कर दिए. कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन को वार्ताकार के रूप में नियुक्त किए हैं.
Supreme Court asks who can be appointed to go to persuade/talk to Citizenship Amendment Act protesters from Shaheen Bagh. Names of Senior Advocate Sanjay Hegde and Sadhana Ramachandran, came up during the hearing for being appointed as an interlocutor to talk to the protesters. https://t.co/wgbHnVif4w
— ANI (@ANI) February 17, 2020
शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ धरना दे रहे प्रदर्शनकारियों को हटाने की याचिकाओं पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस एसके कौल की बेंच ने कहा कि प्रदर्शन करना लोगों का अधिकार है, लेकिन इससे सड़क बंद नहीं होनी चाहिए. इसके बाद अदालत ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत के लिए वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े को मध्यस्थ नियुक्त कर दिया. एडवोकेट साधना रामकृष्णन इसमें उनकी मदद करेंगी.
SC asks sr adv Sanjay Hegde, adv Sadhana Ramachandran to persuade protestors to move to alternative site where no public place is blocked
— Press Trust of India (@PTI_News) February 17, 2020
अदालत ने कहा- प्रदर्शन में संतुलन जरूरी है, वरना अराजकता पैदा हो सकती है. प्रदर्शनकारियों ने अपना पक्ष रख दिया है. अगर बातचीत से हल नहीं निकलता है, तो हमें अधिकारियों से इस स्थिति से निपटने के लिए कहना होगा.
If nothing works, we will leave it to authorities to deal with situation: SC on Shaheen Bagh protests
— Press Trust of India (@PTI_News) February 17, 2020
लोकतंत्र अभिव्यक्ति की आजादी पर काम करता है, लेकिन उसकी भी सीमाएं हैं. प्रदर्शन लोगों का मौलिक अधिकार है, लेकिन हम सड़कों के बंद होने से परेशान हैं. बेंच ने कहा- हम सिर्फ यह चाहते हैं कि आप प्रदर्शन के लिए वैकल्पिक जगह खोजें, जहां सड़कें ब्लॉक न हों.
Protestors have made their made their point and Shaheen Bagh protests have gone on for quite some time, says SC
— Press Trust of India (@PTI_News) February 17, 2020
शाहीन बाग़ प्रदर्शनकारियों ने अदालत द्वारा मध्यस्ता के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 फरवरी की तारीख तय कर दी है.
https://twitter.com/ShaheenBagh_/status/1229346926279249921
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की पिछली सुनवाई दिल्ली चुनाव से पहले हुई थी. उस समय अदालत ने कोई आदेश जारी करने से इनकार कर दिया था. कोर्ट ने कहा था कि प्रदर्शन निर्धारित स्थान पर ही किया जाना चाहिए. लेकिन, इस मामले में दूसरे पक्ष को सुनना जरूरी है, इसलिए तुरंत कोई आदेश जारी नहीं करेंगे. कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार के साथ दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था.