मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से भी कार्ति को राहत नहीं मिली. आईएनएक्स (INX) मीडिया मामले में घूस लेने के आरोपी कार्ति चिदंबरम की सीबीआई रिमांड 3 दिनों के लिए बढ़ा दी है. सीबीआई के वकील ने अदालत में कार्ति द्वारा सहयोग न किये जाने क आधार पर 9 दिनों की रिमांड मांगी थी.
#KartiChidambaram sent to 3 more days of CBI custody by Special CBI court. #INXMediaCase pic.twitter.com/Lsv4kvNH0c
— ANI (@ANI) March 6, 2018
सीबीआई के वकील ने रिमांड बढ़ाए जाने के पक्ष में दलील देते हुए यह भी कहा कि सिर्फ ईंद्राणी मुखर्जी का बयान कार्ति के खिलाफ कई सबूतों में से एक सबूत है.
Abhishek Singhvi, lawyer of #KartiChidambram in #INXMediaCase counters CBI's claim that Karti is not co-operating & is being evasive and said "I am not in the custody to answer what you want. If I am silent, that does not mean I am evasive and non cooperative"
— ANI (@ANI) March 6, 2018
After seizing of mobile, if the accused says "I will not give my password, you go to hell", this is also called non cooperation: Additional Solicitor General (ASG) Tushar Mehta, counsel for CBI
— ANI (@ANI) March 6, 2018
कार्ति के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सीबीआई के पास रिमांड बढ़ाने के लिए एक भी तार्किक कारण नहीं है और न ही वो लिखित रूप से कोई कारण बता पाए हैं. कार्ति को इंद्राणी मुखर्जी के आमने-सामने बैठाकर करीब 25 मिनट तक पूछताछ की गई और पिछले 5 दिनों में 2 घंटे लंबी पूछताछ हो चुकी है, अब और कस्टडी बढ़ाए जाने की जरूरत नहीं है.
Argued CBI hasn't given a single ground or written a single reason in its application for further remand. #KartiChidambram only had a 25-minute long confrontation with Indrani Mukerjea &around 2 hrs long interrogation in last 5 days & there is no need of further custody:A Singhvi pic.twitter.com/38Lm70RSH1
— ANI (@ANI) March 6, 2018