समाचार पोर्टल दि वायर के खिलाफ़ बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह के बेटे जय शाह द्वारा दायर करवाए गए आपराधिक मानहानि के मुकदमे में अमदाबाद की एक अदालत ने मंगलवार को प्रतिवादियों को समन जारी किए हैं।
पीटीआइ से जारी खबर के मुताबिक मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट एसके गढ़वी ने जय शाह की कमाई पर रिपोर्ट लिखने वाली पत्रकार रोहिणी सिंह, पोर्टल के पांच संपादकों और उस अलाभकारी कंपनी के खिलाफ समन जारी किए जो ‘दि वायर’ का प्रकाशन करती है। समन का जवाब देने की आखिरी तारीख 13 नवंबर है।
समन जारी करने से पहले अदालत ने तीन गवाहों के बयान लिए जिनमें जय शाह एक हैं। अदालत ने समन जारी करने से पहले सीआरपीसी की धारा 202 के तहत इस बात की जांच की कि क्या प्रतिवादियों के खिलाफ़ कार्रवाई करने के पर्याप्त आधार हैं। अपनी याचिका में शाह ने प्रतिवादियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही करने की मांग की थी क्योंकि उनके मुताबिक उन्होंने एक ऐसा लेख छापा था जिससे शाह की प्रतिष्ठा की ‘मानहानि’ होती है।
इस मामले में सात प्रतिवादियों में रिपोर्टर रोहिणी सिंह, पोर्टल के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन, सिद्धार्थ भाटिया और एमके वेणु, प्रबंध संपादक मोनोबिना गुप्ता, पब्लिक एडिटर पामेला फिलिपोस और फाउंडेशन फॉर इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म नाम की अलाभकारी कंपनी है जो ‘दि वायर’ का प्रकाशन करती है।
इनके खिलाफ़ मुकदमा आइपीसी की धारा 500(मानहानि), 109(उकसावा), 39(जान बूझ कर गंभीर चोट पहुंचाना) और 120बी(आपराधिक षडयंत्र) के तहत दायर किया गया है।