महाराष्ट्र में राज्यपाल द्वारा भाजपा को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने के फैसले के खिलाफ शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस द्वारा दायर याचिका पर सोमवार को लगातार दूसरे दिन सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला मंगलवार तक सुरक्षित रखा। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपना फैसला मंगलवार सुबह 10.30 बजे सुनाएगा।
The #SupremeCourt on Monday reserved orders on the petition filed by Shiv Sena, NCP and Congress against the decision of Maharashtra Governor to invite Devendra Fadnavis to form government in Maharashtra
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जस्टिस एनवी रमना, अशोक भूषण और संजीव खन्ना की सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने सोमवार को लगातार दूसरे दिन मामले की सुनवाई की। रविवार को एक विशेष सुनवाई में अदालत ने फडणवीस और महाराष्ट्र के राज्यपाल के बीच पत्राचार के दस्तावेज़ सोमवार को सुबह 10.30 बजे पेश करने के केंद्र को निर्देश दिए थे।
NCP-Congress-Shiv Sena petition: Supreme Court reserves order for tomorrow 10.30 am. https://t.co/PyKO0WzEJ4
— ANI (@ANI) November 25, 2019
सॉलिसिटर जनरल ने मंगलवार को कोर्ट को बताया कि उन्होंने दोनों पत्रों को अदालत में पेश कर दिया है – एक देवेंद्र फडणवीस द्वारा राज्यपाल को समर्थन दिखाना और सरकार बनाने के लिए दावा करना और दूसरा राज्यपाल द्वारा उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना।
Shri @rssurjewala addresses the media after the Supreme Court hearing on the illegal & undemocratic capture of the Maharashtra Govt by the BJP. pic.twitter.com/tHF0Q66YB7
— Congress (@INCIndia) November 25, 2019
एसजी ने कहा कि एनसीपी नेता अजीत पवार द्वारा 22 नवंबर को राज्यपाल को सौंपे गए पत्र में उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पूरे 54 विधायकों के समर्थन का वादा किया था। पत्र में उल्लेख किया गया था कि पवार एनसीपी विधायक दल के प्रमुख थे। एसजी ने राज्यपाल को फड़नवीस द्वारा भेजे गए पत्र को पढ़ा, जिसमें स्वीकार किया गया कि उनके पास 54 एनसीपी विधायकों सहित 170 विधायकों का समर्थन था।
[Breaking] Maharashtra Political Crisis: Supreme Court to pronounce order at 10:30 tomorrow #MahaPoliticalTwist #MaharashtraPoliticalCrisis #Maharashtra #SupremeCourt @NCPspeaks @INCIndia @BJP4India @Dev_Fadnavis @ShivSena https://t.co/RCsz21ZZHv
— Bar and Bench (@barandbench) November 25, 2019
आज सुनवाई के दौरान शिवसेना के वकील कपिल सिब्बल ने कहा- आखिर इतनी जल्दबाजी क्या थी कि सुबह 5:37 बजे राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया और 8 बजे शपथग्रहण हो गया ?
एनसीपी के नेता जयंत पाटिल ने कहा कि हम किसी भी समय महाराष्ट्र के राज्यपाल के समक्ष 162 विधायकों को लाने की स्थिति में हैं।
Jayant Patil, NCP: We are in a position to bring 162 MLAs before Maharashtra Governor at any given time. https://t.co/ArtNXMAY0Y
— ANI (@ANI) November 25, 2019
एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अजीत पवार को पार्टी से निकाले जाने को लेकर कहा इसके लिए कोई एक व्यक्ति फैसला नहीं लेता है। पार्टी को यह फैसला तब करना पड़ता है जब मामला उसके सामने आता है।
NCP chief Sharad Pawar, when asked if Ajit Pawar will be expelled from party: This is not something for which a single individual takes a decision, it has to be decided by the party when the matter comes before it. https://t.co/mt3ZukwY7d
— ANI (@ANI) November 25, 2019
अजीत पवार के लिए पेश हुए वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि वे एनसीपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और महाराष्ट्र के गवर्नर ने फडणवीस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर के सही कदम उठाया।
Sr advocate Maninder Singh appears for Ajit Pawar, says he represents NCP and Maha guv rightly invited Fadnavis to form govt
— Press Trust of India (@PTI_News) November 25, 2019