हाईकोर्ट में बोली AAP सरकार: 18 वर्ष की उम्र में वोट दे सकते हैं तो शराब क्यों नहीं पी सकते?

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दिल्ली Published On :


दिल्ली सरकार ने हाल ही में शराब पीने की उमर 25 वर्ष से घटाकर 21 साल कर दी, जिससे कानूनी तौर पर 18 साल से ज्यादा यानी 21 साल के युवा को शराब पीने या खरीदने की आज़ादी हो गई। इसी मामले पर मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट, शराब बेचने वाली दुकानों, बारों पर उम्र की अनिवार्य जांच के लिए सरकारी पहचान पत्र वाली किसी ठोस व्यवस्था की मांग संबंधी एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने कोर्ट में अपने उम्र कम करने के फैसले का बचाव किया और उनके फैसले के खिलाफ दायर याचिका का विरोध करते हुए कहा, जब देश में वोट डालने की उम्र 18 साल तय है तो 18 साल से ऊपर के लोग शराब क्यों नहीं पी सकते? वहीं अब कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

याचिका में कही गई यह बाते..

कुछ महीनों पहले दिल्ली सरकार ने शराब पीने की कानूनी उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल कर दी थी, इसी नई एक्साइज पॉलिसी को मंजूरी देने के खिलाफ कम्युनिटी अगेंस्ट ड्रंकन ड्राइविंग नाम के एनजीओ ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में इस बात की आशंका जताई गई है कि शराब पीने की उम्र 25 से घटाकर 21 साल करने से शराब पीकर गाड़ी चलाने के और भी मामले सामने आ सकते हैं। याचिका में बार, पब, शराब की दुकानों और किसी भी खाद्य और पेय आउटलेट सहित शराब बेचने और परोसने वाले स्थानों पर उम्र की जांच अनिवार्य करने की भी मांग भी की गई है। इसके अलावा दिल्ली सरकार को नई आबकारी नीति (excise policy) 2021-22 , लागू करने से रोकने की तब तक मांग की है जब तक कि एक मजबूत आयु तंत्र लागू नहीं हो जाता।

शराब पीने की अनुमति है गाड़ी चलाने की नही..

याचिका में सरकार के इस कानून से शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामले में बढ़ौतरी की आशंका जताई गई, तो इसका हवाला देते हुए सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, शराब पीने की कानूनी उम्र के कम होने का शराब पीकर गाड़ी चलाने से कोई लेना-देना नहीं है। इस कानून में युवाओं को शराब पीने की अनुमति है, इसका मतलब यह नहीं है कि शराब पीकर गाड़ी चलाने की भी अनुमति दी गई है। शराब पीकर गाड़ी चलाने से रोकने के लिए सख्त कानून हैं और उन्हें लागू किया जा रहा है।

18 से अधिक उम्र का व्यक्ति शराब नहीं पी सकता यह कहना दिखावा…

वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ से कहा, आज मतदान की उम्र 18 साल है। यह कहना कि 18 से अधिक उम्र का व्यक्ति वोट तो डाल सकता है लेकिन शराब नहीं पी सकता, दिखावा है और हकीकत से कोसों दूर रहना है। सिंघवी ने तर्क दिया कि दिल्ली के आसपास बसे कई राज्यों में शराब पीने की कानूनी उम्र 18 साल है।

दिल्ली सरकार को कोर्ट का नोटिस..

याचिकाकर्ता ने याचिका में इस बात का दावा किया है कि दिल्ली सरकार 2017 की उनकी जनहित याचिका पर कार्रवाई करने में नाकामयाब रही है। जहां कोर्ट ने सरकार को शराब की बिक्री स्थलों पर उम्र सत्यापन (age verification) की एक नीति बनाने का निर्देश दिया था। याची ने याचिका में कहा है कि उम्र का सत्यापन आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र जैसे सरकारी पहचान पत्रों के जरिए किया जाए। याचिका पर जवाब मांगते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 17 सितंबर तय की गई है।