न्यूज़क्लिक के ख़िलाफ़ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक, हाईकोर्ट ने ई.डी से माँगा जवाब

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दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यूज़क्लिक के प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और पीपीके न्यूज़क्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड को पांच जुलाई, 2021 अंतरिम सुरक्षा प्रदान की। पुरकायस्थ के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लान्ड्रिंग मामले में केस दर्ज किया गया है। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की एकल पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय को समाचार पोर्टल के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया। अदालत ने न्यूज पोर्टल न्यूजक्लिक के खिलाफ उसके द्वारा दर्ज प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) की प्रति मांगने वाली याचिका पर भी प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा। हाईोकोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया।

न्यायालय ने पिछले साल समाचार पोर्टल के खिलाफ आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज मामले को रद्द करने की मांग करने वाली एक अन्य याचिका में दिल्ली पुलिस से भी जवाब मांगा। कथित तौर पर, प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले के सिलसिले में इस साल फरवरी में न्यूज पोर्टल न्यूजक्लिक और उसके संपादकों के आवासों के परिसरों पर छापेमारी की थी और तलाशी और जब्ती की थी। याचिकाकर्ता कंपनी पीपीके न्यूजक्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ आरोप यह है कि उसने एफडीआई आवश्यकता की सीमा से बचने के लिए शेयर का अधिक मूल्यांकन करके कथित तौर पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया था।

प्रवर्तन निदेशालय ने उक्त प्राथमिकी का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू की थी और मामले के संबंध में तलाशी अभियान चलाया था। न्यायमूर्ति सिंह द्वारा मंगलवार रात 11:30 बजे तक उनके सामने सूचीबद्ध मामलों की सुनवाई जारी रखने के बाद यह घटनाक्रम सामने आया। 10:30 बजे मामले को उठाते हुए पीठ ने उपरोक्त मामले में 11:15 बजे सुनवाई समाप्त कर दी थी। एक खंडपीठ के हिस्से के रूप में, न्यायमूर्ति सिंह ने मंगलवार सुबह 10:30 बजे मामलों की सुनवाई शुरू की, जिसे पूरा करने के बाद उन्होंने लगभग 3:00 बजे एकल पीठ के मामलों की सुनवाई शुरू की। इससे पहले न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति आशा मेनन की खंडपीठ ने अवकाशकालीन पीठ के मामलों की भी 16 जून की देर रात तक सुनवाई की थी।

लाइव लॉ से साभार।