लखनऊ, 30 मई 2019 : उत्तर प्रदेश के राज्य सूचना आयोग में महिलाओं के उत्पीड़न के मामलों की जांच के लिए आंतरिक परिवाद समिति बनाए जाने की जगह बहानेबाजी करने पर हाइ कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए यूपी के सूचना आयोग और मुख्य सूचना आयुक्त को जमकर लताड़ लगाई है।
जस्टिस देवेन्द्र कुमार अरोड़ा और जस्टिस आलोक माथुर की खंडपीठ ने लखनऊ स्थित समाजसेविका और आरटीआई कार्यकर्मा उर्वशी शर्मा द्वारा अधिवक्ता शीतला प्रसाद त्रिपाठी और सौरभ कुमार श्रीवास्तव के मार्फत दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए उर्वशी के अधिवक्ता, शासन के स्थायी अधिवक्ता और सूचना आयोग व मुख्य सूचना आयुक्त के अधिवक्ता शिखर आनंद को सुनने के बाद सूचना आयोग को 24 घंटे का समय देते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विशाखा मामले में दिए गए निर्देशों और महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन (निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 की धारा 4 के अनुपालन में आयोग में आतंरिक परिवाद समिति गठित करने के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही पर जबाब मांगा है और मामले को सुनवाई के लिए आज फिर सूचीबद्ध किया है।
विपक्षी अधिवक्ता शिखर आनंद द्वारा दलील दी गई कि इस मामले में आयोग ने 2016 में शासन को पत्र लिखकर कुछ बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण मांगा था और यह भी बताया गया कि आयोग ने अभी तक आतंरिक परिवाद समिति का गठन नहीं किया है। सूचना आयोग की इस बहानेबाजी से नाराज जस्टिस अरोड़ा और जस्टिस माथुर की बेंच ने महिला अधिकारों के प्रति उदासीन रवैया रखने पर सूचना आयोग को जमकर लताड़ा और व्यवस्था दी कि आयोग एक स्वायत्त संस्था है और इसीलिये आयोग द्वारा महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन (निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 के प्रावधानों का अनुपलान करने की अनिवार्यता है और यह भी कि आयोग को इस सम्बन्ध में शासन से किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण को मांगने की आवश्यकता नहीं है।
उर्वशी के अधिवक्ता शीतला प्रसाद त्रिपाठी और सौरभ कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि आयोग में महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए लम्बे समय से प्रयत्नशील उर्वशी इससे पहले 2016 में भी उनके मार्फत इस मामले को लेकर हाइ कोर्ट गईं थीं। तब हाइ कोर्ट ने यह माना था कि आयोग इस मामले में खुद संजीदा होकर कार्यवाही करेगा और उर्वशी को निर्देश दिया था कि वे इस मामले में आयोग को पत्र लिखकर दें लेकिन जब उर्वशी द्वारा बार-बार पत्र भेजने पर भी आयोग ने कार्यवाही नहीं की तो यह मामला फिर से हाइ कोर्ट आ गया।