मोदी अल्पमत में, पर क्या ‘अंतरात्मा’ के क़ैदी रिहा होंगे?


उमर ख़ालिद ने ऐसा ही एक भाषण फरवरी 2020 में महाराष्ट्र में दिया गया था, जिसमें उमर ने लोगों से हिंसा का जवाब हिंसा से या नफरत का जवाब नफरत से न देने का आग्रह किया था। उमर ने कहा था, “अगर वे नफरत फैलाते हैं, तो हम प्यार फैलाकर इसका जवाब देंगे। अगर वे हमें लाठियों (पुलिस की लाठियों) से मारेंगे, तो हम तिरंगे (भारतीय ध्वज) को ऊंचा उठाएंगे। अगर वो गोलियां चलायेंगे तो हम संविधान पकड़कर हाथ उठा देंगे. . . . लेकिन हम आपको अपने देश को नष्ट नहीं करने देंगे।’’


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भारत के हालिया लोकसभा चुनाव में बीजेपी का बहुमत से दूर रह जाना उन लोगों के लिए राहत की बात है जो देश में मानवाधिकारों के हनन को लेकर चिंतित है। इनमें वह अंतरराष्ट्रीय बिरादरी भी है जो मोदी राज में अल्पसंख्यकों, दलितों और स्त्रियों के उत्पीड़न को सबसे बड़े लोकतंत्र पर धब्बे की तरह देखती है। भारत की जेलों में बंद तमाम मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की रिहाई उनकी चिंता का विषय है। इसी मुद्दे पर अमेरिका की मशहूर जनवादी वेबसाइट जेकोबिन में सफ़ा अहमद का एक लेख छपा है जो इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल (IAMC) के मीडिया एवं संचार विभाग की एसोसिएट निदेशक हैं। पेश है इस लेख का भावानुवादसंपादक

पिछले चार वर्षों में, जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद ने एक दर्जन से अधिक बार जमानत के लिए अपनी अर्ज़ी दायर की है। लेकिन दिल्ली की निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में उन्हें बारबार टरकाया गया। कभी सुनवाई टाली गयी तो कभी ज़मानत देने से इंकार कर दिया गया। उमर लंबे समय से जेल की सलाख़ों के पीछे हैं।

उमर खालिद को सितंबर 2020 में राजधानी दिल्ली में दंगा भड़काने कीबड़ी साजिशका हिस्सा होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इस दंगे में पचास से अधिक लोगों की मौत हुई थी। मरने वालों में ज़्यादातर मुसलमान थे जिन्हें दंगाइयों ने सड़कों पर पीटपीटकर मार डाला था। दिल्ली पुलिस ने उकसावे के आरोप को साबित करने के लिए उमर ख़ालिद के सार्वजनिक भाषणों को सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया है।

लेकिन इन भाषणों को सुना जाये तो पुलिस का दावा पूरी तरह संदिग्ध लगता है। ऐसा ही एक भाषण फरवरी 2020 में महाराष्ट्र में दिया गया था, जिसमें उमर ने लोगों से हिंसा का जवाब हिंसा से या नफरत का जवाब नफरत से न देने का आग्रह किया था। उमर ने कहा था, “अगर वे नफरत फैलाते हैं, तो हम प्यार फैलाकर इसका जवाब देंगे। अगर वे हमें लाठियों (पुलिस की लाठियों) से मारेंगे, तो हम तिरंगे (भारतीय ध्वज) को ऊंचा उठाएंगे। अगर वो गोलियां चलायेंगे तो हम संविधान पकड़कर हाथ उठा देंगे. . . . लेकिन हम आपको अपने देश को नष्ट नहीं करने देंगे।’’ उमर ने अपने साथी भारतीयों से नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) का शांतिपूर्वक विरोध करने का आह्वान किया था। उन्होंने कहा था कि यह एक भेदभावपूर्ण कानून है जिसके बारे में विशेषज्ञों को डर है कि इसका इस्तेमाल लाखों मुस्लिम भारतीयों से उनकी नागरिकता छीनने के लिए किया जा सकता है। 

लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) सरकार की नजर में यह एक देशद्रोही भाषण था। नतीजा ये हुआ कि उमर खालिद को अन्य प्रदर्शनकारियों के लिए एक मिसाल बना दिया गया।

लेकिन उमर खालिद मोदी के भारत में अंतरात्मा का एकमात्र कैदी नहीं है। उनके जैसे सैकड़ों लोग राजनीतिक कैदी के रूप में सलाखों के पीछे बंद हैं। मोदी के सत्ता में आने के बाद से दस वर्षों में, मोदी, मोदी की सरकार और उनकी हिंदू वर्चस्ववादी विचारधारा की आलोचना करने वाले पत्रकारों, नागरिक समाज के सदस्यों, कार्यकर्ताओं, छात्रों और वकीलों को दंडित करके भारतीय लोकतंत्र को नष्ट कर दिया गया है।

सरकारी प्रचार का तथ्यजांच करना, अल्पसंख्यकों की पीड़ा को उजागर करने वाली कहानी पर रिपोर्टिंग करना, हिंदुत्ववादी हिंसा या राज्य क्रूरता के पीड़ितों के लिए न्याय सुरक्षित करने का प्रयास करना: ये सभी कृत्य किसी व्यक्ति को आतंकवाद के आरोप में जेल में डाल सकते हैं। निष्पक्ष सुनवाई और ज़मानत की संभावना बेहद कम है।

आतंकवाद निरोधक कानून

मोदी ने इस कार्रवाई को बड़े पैमाने पर एक कठोर आतंकवाद विरोधी कानून: गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के उपयोग के माध्यम से अंजाम दिया है। इसे 2008 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा पेश किया गया था, लेकिन 2019 में मोदी सरकार द्वारा इसमें केवल संगठनों को नहीं, बल्कि व्यक्तियों को भी शामिल करने के लिए बड़ा संशोधन किया गया। यह सरकार को बिना किसी वास्तविक सबूत के नागरिकों पर आतंकवाद के लिए मुकदमा चलाने की अनुमति देता है। यह जमानत प्राप्त करना भी लगभग असंभव बना देता है, जिसका अर्थ है कि यूएपीए के तहत आरोपित लोग एक भी अपराध में दोषी ठहराये गये बिना वर्षों जेल में बिता सकते हैं।

इस कानून का इस्तेमाल शायद ही कभी उग्र हिंदुत्ववादियों को फँसाने के लिए किया जाता है, जिनमें हिंसक गौरक्षक भी शामिल हैं, जो इस विश्वास को हथियार बनाते हैं कि गायें हिंदू धर्म में पवित्र हैं और गोमांस खरीदने या बेचने के संदेह में नियमित रूप से मुसलमानों पर हमला करते हैं और उन्हें पीटपीट कर मार डालते हैं। न ही यह कानून उन उग्रपंथी हिंदू लड़ाकों पर लागू होता है जो मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ भीड़ के हमलों और संपत्ति विनाश में भाग लेते हैं। इसके बजाय, यूएपीए को उन्हीं समूहों के खिलाफ लगाया जाता है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और असहमति के अपने बुनियादी अधिकारों का प्रयोग करते हैं।

जिस तरह से सीएए का शांतिपूर्वक विरोध करने वाले मुसलमानों के खिलाफ यूएपीए को बड़े पैमाने पर लागू किया गया था, उससे यह भेदभाव स्पष्ट है। उमर खालिद के साथ, कई अन्य युवा मुस्लिम पुरुषों और महिलाओं को 2020 में गिरफ्तार किया गया था। उनमें से एक, छात्र कार्यकर्ता सफ़ूरा ज़रगर, तीन महीने की गर्भवती थी जब उसे गिरफ्तार किया गया था। जेल में रहने के दौरान उसे पर्याप्त चिकित्सा देखभाल से वंचित कर दिया गया था। इसी तरह, कार्यकर्ता गुलफिशा फातिमा सीएए विरोधी प्रदर्शनों का नेतृत्व करने के लिए अप्रैल 2020 से दिल्ली की जेल में बंद है; जबकि एक अन्य कार्यकर्ता, शरजील इमाम, जनवरी 2020 से हिंसा भड़काने के आरोप में जेल में बंद है। उसे बारबार जमानत देने से इनकार किया गया। ख़बर है कि जेल में अन्य क़ैदियों ने उस पर हमला भी किया है।

यूएपीए को कश्मीर के मुस्लिमबहुल क्षेत्र में कार्यकर्ताओं और पत्रकारों के खिलाफ भी अक्सर हथियार बनाया जाता है, जो दशकों से मानवाधिकारों के हनन का केंद्र रहा है। 2021 में, कश्मीरी मानवाधिकार कार्यकर्ता और राफ्टो पुरस्कार विजेता खुर्रम परवेज़ कोआतंकवाद के वित्तपोषणऔरराज्य के खिलाफ युद्ध छेड़नेके आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अन्य कार्यकर्ताओं का मानना ​​​​है कि ये आरोप कश्मीर में मानवाधिकारों के हनन का दस्तावेजीकरण करने वाले उनके व्यापक काम का परिणाम थे। हालाँकि उनकी गिरफ़्तारी से अंतर्राष्ट्रीय आक्रोश फैल गयाइस हद तक कि संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त ने उनकी रिहाई की माँग कीभारत सरकार ने उन्हें रिहा करने की माँगों को नज़रअंदाज कर दिया।

शायद अपने आलोचकों के प्रति मोदी के निजी प्रतिशोध का सबसे बड़ा उदाहरण व्हिसलब्लोअर संजीव भट्ट की कारावास है। एक पूर्व भारतीय पुलिस अधिकारी, भट्ट 2002 के गुजरात नरसंहार को अंजाम देने में मोदी की भूमिका के एकमात्र जीवित गवाह हैं, जिसके दौरान उग्र हिंदुत्ववादी भीड़ ने लगभग दो हजार मुस्लिम महिलाओं, बच्चों और पुरुषों की हत्या कर दी थी। 2011 में, भट्ट ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया जिसमें बताया गया कि गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी ने कानून प्रवर्तन को भीषण रक्तपात में हस्तक्षेप न करने का आदेश दिया था।

2014 में मोदी के प्रधान मंत्री बनने के बाद, उन्होंने भट्ट के खिलाफ प्रतिशोध की भावना से जवाबी कार्रवाई की। भट्ट को 2015 में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था, और उनके कार्यालयों, उनके परिवार के घर के हिस्से को दंडात्मक उपायों के रूप में ध्वस्त कर दिया गया था। 2018 में, भट्ट को तीस साल पुराने हिरासत में मौत के मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें उनकी कोई संलिप्तता नहीं थी, 2019 में झूठा दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। मोदी, उनके कारनामों को गीत गाने वाले पक्षी की तरह जग को सुनाने वाले संजीव भट्ट को कोयला खदान में जिंदा दफनाने की कोशिश कर रहे हैं।

ऐसे लोग भी हैं जो जेल से बाहर आ जाते हैं। लेकिन एक भयावह मामले में, यूएपीए के तहत कारावास मौत की सजा बन गया। 2018 में, महाराष्ट्र राज्य के एक गाँव भीमा कोरेगांव में दलितों और उग्र हिंदुत्ववादी समूहों के बीच हिंसक झड़पें हुईं। किसी भी उग्रवादी को गिरफ्तार करने के बजाय, राज्य की पुलिस ने अगले दो वर्षों में सोलह प्रतिष्ठित कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों और वकीलों को गिरफ्तार कियाये सभी हाशिये पर पड़े दलितों और आदिवासी आदिवासी समुदायों का समर्थन करने वाले नागरिक अधिकारों के काम में शामिल थे। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिंसा में फँसाने के लिए उनके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में झूठे सबूत शामिल कराये, जिसके कारण समूह पर यूएपीए के तहत आतंकवाद का आरोप लगाया गया।

उनमें एक बुजुर्ग ईसाई मानवाधिकार कार्यकर्ता फादर स्टेन स्वामी भी शामिल थे, जिन्हें 2020 में गिरफ्तार किया गया था, जिससे वह यूएपीए के तहत आरोपित होने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गये। स्वामी पार्किंसंस रोग से पीड़ित थे, और गिरफ्तारी के बाद उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। इसके बावजूद, उन पर कोई दया नहीं दिखाई गई: स्वास्थ्य कारणों से न उन्हें ज़मानत दी गयी बल्कि सिपर कप और स्ट्रॉ जैसी साधारण वस्तुएँ भी नहीं दी गयीं। 2021 में  हार्ट अटैक से सलाखों के पीछे ही उनकी मौत हो गयी।

चुनावी झटका

स्वामी की तरह जेल में मौत की क्रूरता का शिकार कोई दूसरा कैदी नहीं होना चाहिए। सौभाग्य से, ऐसी आशा है कि खालिद, परवेज़, भट्ट, इमाम और अन्य लोग अभी भी मुक्त होकर घूम सकते हैं। जून के पहले सप्ताह में, भारत ने लोकसभा चुनाव संपन्न हुए और मोदी और उनकी पार्टी अब बहुमत से पीछे हैं, जिससे उन्हें सरकार बनाने के लिए छोटे क्षेत्रीय दलों पर निर्भर होना पड़ा है। ये क्षेत्रीय दल, जो अपने दृष्टिकोण में अधिक धर्मनिरपेक्ष हैं, आलोचकों के खिलाफ प्रतिशोध लेने की मोदी सरकार की क्षमता पर अंकुश लगा सकते हैं।

मोदी के चुनावी बहुमत का नुकसान अंतरात्मा के इन कैदियों को मुक्त करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है। सरकार पहले भी अंतरराष्ट्रीय दबाव को नज़रअंदाज़ करने में सक्षम रही है, लेकिन अब भारत का अधिक धर्मनिरपेक्ष विपक्ष उसे जवाबदेह ठहराने की बेहतर स्थिति में है, इसलिए यह ज़रूरी है कि यह दबाव बढ़े। भारत के लोकतांत्रिक सहयोगियों और वैश्विक मानवाधिकार समूहों को समान रूप से विवेक के सभी कैदियों की रिहाई पर जोर देना चाहिए। यह मोदी की आलोचकों पर एक दशक से चली आ रही कार्रवाई के अंत की शुरुआत होनी चाहिए।

.सफ़ा अहमद