प्रवासी श्रमिकों को हमारी स्मृति और चिंता से दूर न होने दें !

फादर स्टेन स्वामी फादर स्टेन स्वामी
ओप-एड Published On :


भारतीय सामाजिक संस्थान, बेंगलुरु, ने कुछ गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर प्रवासी कामगारों का विस्तृत अध्ययन किया है- लॉकडाउन से पहले उनकी स्थिति, लॉकडाउन के दौरान उन पर हुए आघात, उनकी वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावनाओं के बारे में। 11 राज्यों (असम, मेघालय, मणिपुर, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्यप्रदेश, ओडिशा, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमबंगाल) में 700 प्रवासी श्रमिकों का साक्षात्कार लिया गया जिससे कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष सामने आए:

लॉकडाउन से पहले:

  • उनमें से 82% 15-35 आयुवर्ग में हैं, अर्थात युवा वयस्क
  • उनमें से 60% केवल मध्य- विद्यालय स्तर की शिक्षा ग्रहण की है
  • उनमें से 51% अकुशल श्रमिक हैं
  • उनकी औसत आय 7000 रुपये प्रति माह थी, पुरुष के लिए 12000 और महिला (घरेलूकाम) श्रमिक के लिए 3000 रुपये
  • उनमें से अधिकांश गंतव्य राज्यों में पंजीकृत नहीं थे

पात्रता आईडी कार्ड पर कब्जा

आधार 96%, वोटर आईडी 83%,परिवार राशन कार्ड 89%, मूल निवास वाले राज्यों में बैंक खाता में 74%, NREGA 34%।

दुर्भाग्य से इनएंटाइटेल मेंट को गंतव्य राज्यों में वैध नहीं ठहराया गया।

यह स्पष्ट है कि उनमें से अधिकांश पहले से ही आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर थे। उनमें से अधिकांश ठेकेदारों/बिचौलियों पर निर्भर थे। उनके पास कोई कानूनी सुरक्षा नहीं थी क्योंकि वे गंतव्य राज्यों में पंजीकृत नहीं थे। जब लॉकडाउन एक बिजली के ठनके सरीखे उनपर गिरा तो वे बिल्कुल असहाय थे। न नौकरी, न रहने की जगह, शायद ही कोई मदद के लिए आगे आए, यहां तक कि खाना भी नहीं। ऐसे में मस्तिष्क में केवल एक ही विचारआ सकता है। शायद घर जाना ही बेहतर है। किसी भीचलती गाड़ी परअत्यधिक दरों पर हिचकोले खाते हुए। ‘हम घर जाना चाहते हैं’ एक हताश रोना बन गया।

लॉकडाउन के दौरान:

  • बेघर कैसे पहुंचे?
    • बस / ट्रेन से किराया देकर- 52%
    • बिना किराया दिए- 29%
    • पैदल चलकर- 18%
    • लॉरी द्वारा ड्राइवर को पैसे देकर- 13%
    • दोपहिया वाहन द्वारा- 5%
  • यात्रा के लिए वित्तीय स्रोत
    • सभी खर्चे बचत से खर्च- 55%
    • परिवार ने पैसे दिए- 25%
    • कुछ दोस्तों ने मदद की- 17%
    • नियोक्ता ने मदद की- 15%
    • सहकर्मियों से उधार लिया- 4%

इस कड़वी स्मृति के साथ वे अपने घरों की ओर वापसी की अपनी यात्रा को याद करते हैं। झारखंड जैसे कुछ राज्य सरकारों ने उनका स्वागत किया और राज्य के आंतरिक हिस्सों में अपने घरों तक पहुंचने के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान कीं। कई अन्य सरकारों ने उनसे मुंह मोड़ लिया और उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया। केंद्र सरकार को इस अवसर पर आगे आकर आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए थी लेकिन तीन सप्ताह तक वे भी चुप रहे। टीवी चैनल लोगों को अपनी पीठ पर सामान और छोटे बच्चोंको लिए घर से निकलते हुए दिखा रहे थे। पुरुष, महिलाएं, बच्चे, हर कोई चलकर जा रहा था।

जो कुछ हो रहा था उस पर सर्वोच्च न्यायालय ने भी संज्ञान नहीं लिया। इससे उलट जब कुछ संबंधित नागरिकों द्वारा याचिकाएँ दायर की गई न्यायालय ने एक सनकी टिप्पणी की: ‘किसने उन्हें राजमार्गों पर चलने के लिए कहा’, ‘वे रेलवे ट्रैक पर क्यों सोते थे’, ‘जब भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है तो वे मजदूरी की मांग क्यों कर रहे हैं’ आदि। बड़े पैमाने पर अन्याय के विरुद्ध आवाज उठी तो अंत में माननीय न्यायाधीश जागे और सरकार को अपने खर्च पर श्रमिकों को परिवहन प्रदान करने का निर्देश दिया। तब तक बहुत देर हो चुकी थी और इंतज़ाम नाकाफ़ी।

प्रवासी श्रमिकों की तात्कालिक चिंताएँ क्या हैं?

  • पुनर्वास पहली प्राथमिकता है
  • परिवार की चिंताएं
    • नौकरी में लापरवाही – 86%
    • भुखमरी- 59%
    • स्वास्थ्य- 40%
    • स्कूल से बच्चों की पढ़ाई- 33%
    • पैसा उधार दाताओं का डर- 21%
    • बुजुर्गों की देखभाल- 11%
    • कुल मिलाकर चिंता- सभी 11 राज्यों में बेरोजगारी, 11 राज्यों में से 8 में भुखमरी का डर
  • सरकार से अपील
    • 6 महीने के लिए मुफ्त राशन मुहैया कराएं – 80%
    • पर्याप्त नकदी हस्तांतरण – 70%
    • अब भी फंसे हुए लोगों को घर तक पहुंचने में मदद – 38%
    • नरेगा कार्य दिवसों की संख्या में वृद्धि- 36%

कुल 51% (आदिवासियों में 65%, OBCs 49%, SCs 40%) के पास कुछ जमीन है। वे बेहतर आदानों, सिंचाई सुविधाओं, आसान अवधि के बैंक ऋणों के साथ कृषि अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए तत्पर हैं। वे अतिरिक्त आय सृजन के तरीकों का भी प्रस्ताव रखते हैं: 70% पशुपालन में रुचि रखते हैं। दिलचस्प बात यह है कि प्रमुख आदिवासी राज्य भेड़ और बकरियों को पसंद करते हैं।

  • आय के स्तर में सुधार के लिए उनके सुझाव
    • सरकार को ग्रामीण कृषि विज्ञान में निवेश करना चाहिए- 50%
    • किसानों को पशुपालन में नि: शुल्क प्रशिक्षण- 47%
    • युवाओं को नौकरी उन्मुख प्रशिक्षण- 47%
    • बीज / खाद के लिए कृषि अनुदान- 40%
    • संपार्श्विक सुरक्षा न्यूनतम ब्याज के साथ – 37%
    • स्वरोजगार प्रशिक्षण- 32%
    • ऋण विहीन पूंजी
  • व्यवहार्य आर्थिक आधार बनाने के लिए उनके प्रस्ताव
    • प्रणालीगत/नीति परिवर्तन की आवश्यकता: प्रवासियों का पंजीकरण करें और रोजगार आईडी प्रदान करें- 65%
    • प्रवासी कल्याण बोर्ड स्थापित करें- 61%
    • स्रोत और गंतव्य राज्यों में लाइन पंजीकरण पर- 45%
    • अधिनियमित सार्वभौमिक न्यूनतम आय कानून- 21%
  • प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों को मजबूत करने के सुझाव
    • आधार कार्ड के आधार पर राशन प्रदान करना – 58%
    • न्यूनतम मजदूरी-  56%
    • मुफ्त स्वास्थ्य बीमा- 54%
    • 8 घंटेसे अधिक कोई काम सुनिश्चित नहीं करना- 22%
    • तीन आदिवासी प्रभुत्व वाले राज्य (झारखंड, छत्तीसगढ़ ओडिशा) न्यूनतम मजदूरी, और दूसरा मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित करना पसंद करते हैं।

कौशल से लैस करने की आवश्यकता

वे इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि उनमें से कम से कम आधे अकुशल मजदूर हैं। इसलिए वे जहां भी काम करते थे, वे अंत में होते थे। लेकिन वे भविष्य में ऐसा नहीं रहना चाहते हैं। अब जब वे अपने घरों और समुदायों में हैं, और अगर वे तकनीकी रूप से न केवल कृषि में सक्षम हो सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त-आय-उत्पादक योजनाओं में भी, यह उनके परिवारों और समुदायों की वित्तीय स्थिति को बढ़ाने के लिए एक लंबा रास्ता तय करेगा। यह उन्हें आगे सम्मान और आत्म-सम्मान की भावना देगा।

  • राज्यवार विकल्प: सभी जन जातीय प्रमुख राज्य ( मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ , झारखंड, ओडिशा) ने 2-व्हीलर मरम्मत, मोबाइल मरम्मत, इलेक्ट्रिक वायरिंग, बढ़ईगीरी के लिए प्राथमिकता-वार चुना है
  • अड़चनें कैसे कम करें?
    • निर्णय लेने में समुदायों को शामिल करें- 49%
    • निगरानी तंत्र को मजबूत करें- 39%
    • विकास योजनाओं में गैरसरकारी संगठनों को शामिलकरें- 39%
    • निधि ग्राम सभा के माध्यम से दी जाए – 37%

यह खुशी की बात है कि प्रवासी मजदूर चाहते हैं कि उनके समुदाय को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए कि कब, कहाँ, योजनाओं की आवश्यकता है। इससे ग्राम समुदायों की भूमिका बढ़ेगी, जिनकी बहुत आवश्यकता है। इसकेअलावा, वे चाहते हैं कि सरकार द्वारा आवंटित धन सीधे संबंधित ग्राम सभाओं में आए। आखिरकार, भारत में पाँच से छह लाख गाँव हैं, और आधुनिक तकनीक की मदद से, उनके लिए धन का प्रत्यक्ष हस्तांतरण एक असंभव काम नहीं है। बस जो आवश्यक है वह करने की इच्छाशक्ति चाहिए। इसका अर्थ ग्राम सभाओं के लिए बहुतहोगा, क्योंकि वे आर्थिक रूप से सशक्त महसूस करेंगे और यह भी महसूस करेंगे कि प्राप्तधन के लिए वे जवाब देह हैं।

अकुशल श्रमिकों के लिए नरेगा रोजगार पाने के लिए उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण जीवन रेखा है। भले ही नरेगा केवल 100 दिनों के काम की पेशकश करता है, लेकिन अधिकांश श्रमिकों को इसका आधा हिस्सा भी नहीं मिलता है। झारखंड सरकार ने वास्तव में नरेगा को चलाने और चलाने के लिए राजनीतिक प्रतिबद्धता नहीं दिखाई है। खराब मजदूरी दर भी एक प्रमुख चिंता का विषय है। इसलिए, जागरूक नागरिकों को नरेगा में इच्छुक कामगारों की मांग पर काम करने में मदद करनी चाहिए, नरेगा में दृढ़ प्रतिबद्धता दिखाने के लिए राज्य सरकार पर दबाव डालें और मजदूरी दर और रोजगारकेदिनों की संख्या में वृद्धि की मांग रखें।

इस स्तर पर एक शहरी रोजगार कार्यक्रम भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। झारखंड सरकार ने एक कार्यक्रम की घोषणा की है, लेकिन इसमें (अवधारणा में) कमी है और अभी दिन के उजाले को देखना है।

कम से कम कुछ महीनों के लिए श्रमिकों को नकद सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों पर अधिक दबाव डाला जाना चाहिए।

शहरी क्षेत्रों में प्रवासी श्रमिकों के बारे में प्रो. जीनड्रेज़ ने कुछ मूल्यवान प्रस्ताव दिए हैं: विकेंद्रीकृत शहरी रोजगार और प्रशिक्षण (DUET) योजना

क्या होगा अगर प्रवासी अपने पिछले नियोक्ताओं के कहने पर शहरों में वापस जाने का विकल्प चुनते हैं?

अफसोस की बात यह है कि रांची (झारखंड) जैसे शहर में यह एक आमनजारा बन रहा है। दक्षिणी राज्यों से हर रोज बसें प्रवासी कामगारों को अपने पिछलेकार्य-स्थल पर वापस ले जाने के लिए घूमती दिखाई देती हैं। बिचौलिये-ठेकेदार बहुत जगह लगते हैं। वे (बिचौलिए) प्रत्येक श्रमिक के घर जाते हैं, जिसे वे साथ ले जाना चाहते हैं, परिवार की इच्छा के अनुसार नकदी सौंपते हैं (यह 15, 20 या 25 हजार रुपये हो सकता है) और युवक / युवती को ले जा सकते हैं साथ। निवर्तमान कार्यकर्ता को सरकार के श्रम विभाग में पंजीकृतकिया गया है या नहीं, इसकी जानकारी नहीं है। डर यह है कि वे वापस उसी शातिर जाल में गिर रहे हैं जिसने उन्हें पहले फंसाया था और जिससे वे तालाबंदी के दौरान अवर्णनीय कठिनाइयों का सामना करते हुए भाग गए थे।

अब, कोई भी उन्हें सभी नागरिकों को दिए गए अधिकार से वंचित नहीं कर सकता है। संविधान का अनुच्छेद 19 देश के किसी भी भाग मेंजाने / बसने और उनकी पसंद के किसी भीकार्य / पेशे का अभ्यास करने की अनुमति देता है । यह मानवाधिकारों,न्याय, इंसाफ के लिए विचार से बाहर है, क्योंकि इनका उल्लंघन सरकार द्वारा पहले ही किया जा चुका है। सामाजिक व्यक्ति और संगठन इस मुद्दे के बारे में चिंतित हैं। इन प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों के साथ न्याय किया जाना चाहिए।

शहरों में वापस जाने का विकल्प चुनने वालों के लिए चेक लिस्ट:

  1. नियोक्ताओं के साथ सीधा अनुबंध करें ।बिचौलियों / ठेकेदारों के बीच में नहीं आना चाहिए।
  2. राज्य श्रम विभाग के साथ पंजीकरण, दोनों,अपने और गंतव्य राज्यों में।
  3. अनुबंध की अवधि, वेतन, कार्यदिवस / घंटे, आवास, स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा, साप्ताहिक / सालाना बंद के दिनों के संबंध में नियोक्ताओं के साथ समझौते की स्पष्ट शर्तें।

जागरूक नागरिकों के रूप में कमसे कम हम इतना तो कर ही सकते हैं कि इसमें कुछ भी बाधा न आने दें।


फादर स्टेन स्वामी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और झारखंड के ग्रामीण और आदिवासी इलाकों से जुड़े मुद्दों पर उनकी कलम लगातार चलती रही है।