SBI की गाइडलाइंस पर महिला आयोग की आपत्ति, नए नियम में 3 महीने की गर्भवती महिला अनफिट

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भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने प्रेग्नेंट महिला कैंडिडेट्स के लिए भर्ती नियमों में बदलाव किया है। नए नियम के मुताबिक, नई भर्ती में तीन महीने से ज्यादा प्रेग्नेंट महिला कैंडिडेट को अस्थायी तौर पर अयोग्य माना जाएगा। जिसके बाद दिल्ली महिला (DCW) आयोग ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को गर्भवती महिलाओं के लिए उनकी नई गाइडलाइंस को लेकर नोटिस जारी किया है।

दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने ट्वीट कर लिखा कि, “स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 3 महीने से अधिक गर्भवती महिलाओं को सेवा में शामिल होने से रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं और उन्हें ‘अस्थायी रूप से अयोग्य’ करार दिया है। यह भेदभावपूर्ण और अवैध दोनों है। हमने उन्हें नोटिस जारी कर इस महिला विरोधी नियम को वापस लेने की मांग की है।”

मालीवाल द्वारा ट्वीट किए गए नोटिस में, दिल्ली महिला आयोग ने कहा कि एसबीआई ने 31 दिसंबर को एक सर्कुलर में उन महिलाओं को काम में शामिल होने से रोक दिया है, जो नियत प्रक्रिया के माध्यम से चुने जाने के बावजूद तीन महीने से अधिक की गर्भवती हैं।


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