दिल्ली के बत्रा अस्पताल में डॉक्टर समेत आठ मरीजों की ऑक्सीजन के अभाव में हुई मौत हो गयी जिसका संज्ञान लेते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को आज जमकर फटकार लगायी। हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली को आवंटित प्रतिदिन 490 मीट्रिक टन ऑक्सीजन शनिवार को हर हाल में मुहैया कराया जाये, इसके लिए चाहे जो करना पड़े। हाईकोर्ट ने कहा कि पानी अब सिर के ऊपर बह रहा है।
जस्टिस विपिन सांघी और रेखा पल्ली की खंडपीठ ने शनिवार को मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि 490 एम.टी.ऑक्सीजन प्रति दिन हम नहीं माँग रहे हैं, यह केंद्र ने अलॉट किया है, इसलिए इसकी आपूर्ति तुरंत होनी चाहिए। 20 अप्रैल को केंद्र की ओर से यह कोटा अलॉट किया गया था, लेकिन एक दिन भी दिल्ली को 490 एम.टी ऑक्सीजन नहीं दी गयी।
कोर्ट ने केंद्र को चेताया कि अगर इस निर्देश का पालन नहीं हुआ तो अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। एएसजी चेतन शर्मा ने आग्रह किया कि अदालत कोई आदेश न दे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसी सुनवाई चल रही है लेकिन पीठ ने कहा कि आठ लोगों की मौत हो चुकी है और वे दिल्ली में मर रहे लोगों के प्रति आँख नहीं मूँद सकता।
इससे पहले बत्रा अस्पताल ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि वह सुबह से ही ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा था। उसके पास ऑक्सीजन का पूरा स्टॉक खत्म हो गया था। जिसके चलते कई लोगों की जान चली गई, जिसमें उसके डॉक्टर भी शामिल हैं। जब तक ऑक्सीजन टैंकर पहुंचा, तब तक कई लोगों की मौत हो गई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अस्पताल को ऑक्सीजन जनरेटर स्थापित करने का सुझाव दिया।
बत्रा अस्पताल के अधिकारियों ने बताया था कि आज सुबह 6 बजे से ही ऑक्सीजन के संकट से जूझ रहे थे। अस्पताल में 307 मरीज भर्ती थे, जिनमें से 230 को ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया था। वहीं दिल्ली सरकार द्वारा उठाए गए कदमों और उनकी असफलता को देखते हुए कोर्ट काफी नाराज दिखा। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि अगर स्थिति आपसे संभल नहीं रही थी तो सेना की मांग करनी चाहिए थी। हाईकोर्ट ने कहा कि इस वक्त हर कोई तनाव में हैं, यहां तक कि हम खुद तनाव में हैं।
उधर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि सही समय पर ऑक्सीजन देकर इन लोगों की जान बच सकती थी। दिल्ली को उसके कोटे की ऑक्सीजन दी जाए। अपने लोगों की इस तरह होतीं मौतें अब और नहीं देखी जाती। दिल्ली को 976 टन ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन कल केवल 312 टन ऑक्सीजन दी गई। इतनी कम ऑक्सीजन में दिल्ली कैसे सांस ले?
हाईकोर्ट ने केंद्र को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि वे हरियाणा नंबर वाले चार ऑक्सीजन टैंकर दिल्ली को आवंटित करें। राजस्थान में हाल ही में हिरासत में लिए गए टैंकर को तुरंत रिहा करे। कोर्ट ने केंद्र को इस बारे में रिपोर्ट दाखिल करने को भी कहा है।