दिल्ली हाईकोर्ट ने मशहूर पत्रकार विनोद दुआ पर हुई एफआईआर पर आगे किसी कार्रवाई पर रोक लगा दी है। जस्टिस अनूप जे भम्भानी की एकल पीठ ने एफआईआर रद्द करने संबंधी विनोद दुआ की याचिक पर सुनवायी करते हुए यह व्यवस्था दी। उन्होंने कहा कि फिलहाल आगे किसी कार्रवाई से उनका उत्पीड़न होगा।
इससे पहले दिल्ली की साकेत कोर्ट उन्हें अंतरिम सुरक्षा दे चुकी थी। विनोद दुआ ने बीजेपी प्रवक्ता नवीन कुमार की ओर से दिल्ली क्राइम ब्रांच में दर्ज करायी गयी एफआईआर के खिलाफ दोनों अदालतों का दरवाजा खटखटाया था। निचली अदालत से उन्होंने अग्रिम ज़मानत मांगी थी जबकि हाईकोर्ट से एफआईआर रद्द करने की दरख्वास्त की थी।
दिल्ली हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई को होगी। तब तक के लिए जांच प्रक्रिया आगे बढ़ने पर रोक लगा दी गयी है।
नवीन कुमार ने 11 मार्च को यूट्यूब पर प्रसारित विनोद दुआ शो का हवाला देते हुए ये एफआईआर करायी थी। इस कार्यक्रम में विनोद दुआ ने दिल्ली दंगों को रोकने में सरकार की नाकामी पर सवाल उठाये थे। नवीन कुमार बीजेपी में शामिल होने से पहले जी न्यूज़ के पत्रकार थे।