तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा और ज़ी न्यूज़ द्वारा एक दूसरे के खिलाफ दायर की गई मानहानि की शिकायतों की दो अलग अदालतों में सुनवाई हुई. दिल्ली की एक अदालत ने ज़ी न्यूज़ और उसके संपादक के खिलाफ तृणमूल सांसद मोहुआ मोइत्रा द्वारा दायर मानहानि की शिकायत पर सुनवाई 18 अक्टूबर तक स्थगित कर दी है.
ये मामले संसद में 25 जून को ‘सेवन साइन ऑफ फासिज़्म’ (फासीवाद के सात संकेत) पर मोइत्रा के भाषण और न्यूज चैनल के एक कार्यक्रम तथा उसके बाद के घटनाक्रम से संबंधित है.
Mahua Moitra defamation case against Sudhir Chaudhary: Additional Sessions Judge stays proceedings @MahuaMoitra @sudhirchaudhary @ZeeNews https://t.co/fGxIIx5HL6
— Bar and Bench (@barandbench) September 25, 2019
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश सयाल ने मजिस्ट्रेट अदालत की कार्यवाही पर 18 अक्टूबर तक रोक लगा दी और मामले की सुनवाई 18 अक्टूबर के लिए निर्धारित कर दी.
Mahua-Moitra-Sudhir-Chaudhary-stay-order
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सयाल समाचार चैनल और पत्रकार की पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं.
जुलाई में, मोइत्रा ने ज़ी न्यूज़ के एडिटर-इन-चीफ सुधीर चौधरी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था.
— Mahua Moitra (@MahuaMoitra) July 15, 2019
15 जुलाई को, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट प्रीति परेवा ने मोइत्रा की आपराधिक मानहानि शिकायत का संज्ञान लिया था.
सुधीर चौधरी ने मोइत्रा के भाषण को चोरी बताते हुए उन पर नकल के आरोप लगाया था. सुधीर ने बाकायदा इस पर एक शो भी किया और आरोप लगाया कि एक अमेरिकी राजनीतिक कमेंटेटर मार्टिन लांगमैन के शब्दों की चोरी महुआ मोइत्रा ने की है.
#WATCH TMC MP Mahua Moitra responds to media on allegations that her maiden speech in Parliament was plagiarized, quotes American commentator Martin Longman's tweet "right-wing a**holes seem to be similar in every country." pic.twitter.com/dU8UDMBirP
— ANI (@ANI) July 3, 2019
सुधीर चौधरी के आरोपों के बाद अमेरिकी कमेंटेटर मार्टिन लांगमैन खुद सामने आए और ट्विटर पर उन्होंने दक्षिणपंथ को गाली देते हुए महुआ मोइत्रा का पक्ष लिया. इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है, ‘मैं इंटरनेट पर भारत में भी चर्चित हो गया हूं, क्योंकि एक राजनेता पर मेरे शब्दों का प्रयोग करने का झूठा आरोप लगाया जा रहा है. यह एक हास्यास्पद हरकत है लेकिन दक्षिणपंथी ** का हर एक देश में पाया जाना समान है.’
महुआ मोइत्रा को समन
वहीं दूसरी अदालत ने सांसद को समन जारी किया है .अदालत ने कहा कि मोइत्रा के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार हैं और उन्हें 25 अक्टूबर को अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया.
मोइत्रा को समन करने का आदेश देते हुए अतिरिक्त मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि) के तहत मोइत्रा के खिलाफ कार्यवाही करने के पर्याप्त आधार हैं.
Mahua Moitra summoned by Delhi Court in defamation case by Zee News@MahuaMoitra @sudhirchaudhary @ZeeNews @ZeeNewsHindi https://t.co/FT84VeducX
— Bar and Bench (@barandbench) September 25, 2019
कंपनी की ओर से पेश हुए वकील विजय अग्रवाल ने कहा कि तीन जुलाई को मोइत्रा ने कंपनी के खिलाफ अपमानजनक बयान दिया. उन्होंने जानबूझकर कई तुच्छ, झूठे, दुर्भावनापूर्ण और अपमानजनक बयान दिए. टीवी द्वारा एक कार्यक्रम प्रसारित करने के बाद मोइत्रा ने यह बयान दिया था और इसे ‘अपमानजनक’ बताया था.