कथित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के एक मामले में एनडीटीवी के संस्थापक प्रणय रॉय और उनकी पत्नी राधिका रॉय के खिलाफ बुधवार को सीबीआइ ने नया मामला दर्ज किया है. इनके अलावा सीबीआइ ने एनडीटीवी के सीइओ विक्रमादित्य चंद्र के खिलाफ भी आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी व भ्रष्टाचार के मामलों को दर्ज किया है.
CBI booked NDTV promoters #PrannoyRoy, his wife Radhika Roy & others in connection with alleged violation of FDI rules.
— All India Radio News (@airnewsalerts) August 21, 2019
इससे पहले सीबीआई ने 9 अगस्त को प्रणय रॉय और उनकी पत्नी राधिका रॉय को मुंबई एयरपोर्ट पर विदेश जाने से रोक दिया था. दोनों नैरोबी जा रहे थे, जब जांच एजेंसी ने एहतियातन जारी लुकआउट सर्कलर के आधार पर उन्हें विदेश जाने से रोक दिया. हालांकि एनडीटीवी की ओर से जारी बयान में इसे निराधार व दो साल पुराने एक फर्जी मामले में की गई कार्रवाई करार दिया गया. धोखाधड़ी के मामले में सीबीआई प्रणय रॉय के कई ठिकानों पर करीब दो साल पहले छापेमारी भी कर चुकी है.
CBI register another FIR against @ndtv promotors Prannoy Roy, his wife Radhika Roy and CEO Vikramaditya Chandra. Details 👇🏼 pic.twitter.com/mXFyfkxPLx
— Jitender Sharma (@capt_ivane) August 21, 2019
बता दें कि, इससे पहले जून महीने में सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने एनडीटीवी के तीन प्रोमोटर्स को सिक्योरिटीज मार्केट में दो साल के लिये प्रतिबंधित कर दिया था. इन प्रोमोटर्स में प्रणय रॉय, राधिका रॉय और इन दोनों की कंपनी आरआरपीआर होंल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं. सेबी ने रॉय और राधिका रॉय को दो साल तक कंपनी के निदेशक मंडल या शीर्ष प्रबंधन में किसी भी तरह की भूमिका से भी प्रतिबंधित कर दिया था. ये दोनों अब किसी अन्य कंपनी के निदेशक मंडल या शीर्ष प्रबंधन में एक साल तक शामिल नहीं हो सकते.
जांच एजेंसी के आरोपों पर एनडीटीवी ने कहा है कि , ”NDTV और इसके संस्थापकों को इस निर्णायक समय में भारत की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और कंपनी पत्रकारिता के लिए प्रतिबद्ध है.” कंपनी ने आगे कहा, ”बदनीयत और फर्जी आरोपों के जरिये आजाद और निष्पक्ष खबरों को रोकने की कोशिश कामयाब नहीं होगी.”