देश में आज 11 हज़ार कम मिले कोरोना मरीज़, लेकिन दोगुनी हुईं मौतें, दिल्ली में निजी दफ्तर, रेस्टोरेंट, बार बंद

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देश में लगातार कई दिनों से कोरोना के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। इस बीच आज कोरोना संक्रमण को लेकर राहत की खबर सामने आई है। दरअसल, बीते 24 घंटे में सोमवार की तुलना में 11 हजार मरीज कम आए हैं। इस खबर से थोड़ी राहत जरूर हुई, लेकिन इसके साथ ही मौत के बढ़ते आंकड़ों ने चिंता बढ़ा दी। एक ओर जहां सोमवार की तुलना में संक्रमित मामलों में कमी है, वहीं दूसरी ओर सोमवार की तुलना में मौत के आंकड़े दो गुना हो गए।

सोमवार को हुई थी 146 लोगों की मौत आज डबल..

स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा मंगलवार को जारी आंकड़े के अनुसार, बीते 24 घंटे में कोरोना के कुल 1.68 लाख (1,68,063) नए मामले सामने आए हैं और 277 लोगों की मौत हो गई। जबकि सोमवार को 1.79 लाख मामले सामने आए थे और 146 लोगों की मौत हुई थी। इन नए मामलों के साथ ही देश में सक्रिय मरीजों की संख्या आठ लाख (8,21,446) को पार कर गई है।

देश के पांच राज्यों से 58.08% मरीज़..

आपको बता दें कि इस वक्त देश के पांच राज्यों में कोरोना के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। देशभर के कुल मरीजों में 58.08%  केस सिर्फ इन्हीं 5 राज्यों से हैं। जिसमे महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। अकेले महाराष्ट्र में 19.92% केस हैं। यहां ओमीक्रॉन के मामले भी सबसे अधिक हैं। बीते 24 घंटे में..

  • महाराष्ट्र में 33,470 नए मामले सामने आए हैं।
  •  पश्चिम बंगाल में 19,286 केस सामने आएं।
  •  दिल्ली में 19,166 मरीज मिले।
  •  तमिलनाडु में 13,990 मरीज मिले।
  •  कर्नाटक में 11,698 मरीज मिले हैं।

दिल्ली में नई गाइडलाइन जारी..

दिल्ली में बढ़ते कोरोना को देखते हुए दिल्ली सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। जिसके तहत दिल्ली के वो सभी निजी दफ्तर जो गैर-जरूरी सेवाओं से जुड़े हैं, पूरी तरह से बंद रहेंगे। ऐसे दफ्तरों के कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम ही करेंगे। हालांकि, जो दफ्तर जरूरी सेवाओं से जुड़े हैं उनमें काम करने की इजाज़त दी गई है। वहीं, रेस्टोरेंट और बार आदि भी बंद रहेंगे, यानी रेस्टोरेंट में बैठकर खाना नहीं खाया जा सकेगा। हालांकि होम डिलीवरी सेवा चालू रहेगी। रेस्टोरेंट को यह इजाजत रहेगी कि वह होम डिलीवरी और टेक अवे की सेवाएं उपलब्ध कराते रहें।

बता दें कि यदि कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो वह आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 और आईपीसी की धारा 188 के तहत दोषी होगा और उसके खिलाफ इन धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।


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