एनआरसी के साथ मिलकर सीएए भारतीय मुस्लिमों के लिए संकट बनेगा-IAMC



संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवासी भारतीय मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे बड़े एडवोेकेसी संगठन इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल (आईएएमसी), मोदी सरकार द्वारा भेदभावपूर्ण नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए लागू करने की कड़ी निंदा की है। बीजेपी के नेतृत्व वाली भारत की केंद्र सरकार ने 11 मार्च को सीएए से जुड़े नियमों को लागू करने की अधिसूचना जारी किया है। इसके मुताबिक 31 दिसंबर, 2014 से पहले बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आये गैर-मुसलमानों को भारत की नागरिकता प्रदान की जायेगी।

सीएए चार साल पहले पारित हुआ था। तब इसके ख़िलाफ़ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन हुए थे। सीएए विरोधी प्रदर्शनों का नेतृत्व करने वाले कई नेता अभी भी फर्जी आतंकी आरोपों के तहत सलाखों के पीछे बंद हैं।पुलिसिया कार्रवाई में कई लोगों की जान गयी और सैकड़ों घायल भी हुए। अब लोकसभा चुनाव के पहले सीएएस से जुड़े नियमों को अधिसूचित किया गया है।”

भारत में सीएए लागू होने का दुनिया भर के मानवाधिकार संगठनों ने विरोध किया था। आईएएमसी ने चिंता जतायी है कि यह कानून, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के साथ मिलकर, 20 करोड़ भारतीय मुस्लिमों के अधिकारों के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। खासतौर पर दशकों पुराने दस्तावेज़ों के अभाव से नागरिकता सिद्ध करना मुश्किल हो जायेगा।आरोप है कि अगस्त 2019 में पूर्वोत्तर राज्य असम में एनआरसी के लागू होने से करीब दो लाख व्यक्तियों को नागरिकता सूची से बाहर कर दिया गया।गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रव्यापी एनआरसी से पहले सीएए को लागू करने को लेकर बार-बार मंशा ज़ाहिर की है कि यह ‘हमारी मातृभूमि सेहर घुसपैठिए का पता लगाने और निर्वासित करन लिए है।’

सरकार की योजना के तहत एनआरसी से बाहर किए गए हिंदू सीएए के माध्यम से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। इसके विपरीत, उचित दस्तावेज के अभाव में किसी भी मुस्लिम को घुसपैठिया होने और उसके बाद नागरिकता खोने के संकट का सामना करना पड़ता है।

आईएएमसी अध्यक्ष मोहम्मद जवाद ने कहा “यह कानून भेदभावपूर्ण इरादे की एक प्रमुख अभिव्यक्ति है, जिसे भारतीय मुसलमानों के साथ भेदभाव करने, बेदखल करने और मताधिकार से वंचित करने के स्पष्ट उद्देश्य से बनाया गया है। प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के साथ विचार करने पर इसका कपटपूर्ण उद्देश्य स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो जाता है।”

उन्होंने आगे कहा “एक साथ मिलकर, ये उपाय एक भयावह रूपरेखा बनाते हैं जिसका उद्देश्य व्यवस्थित रूप से लाखों मुसलमानों से उनकी नागरिकता छीनना, उन्हें अपनी ही मातृभूमि में राज्यविहीन बना देना और उनके जीवन को हिरासत शिविरों की अमानवीय स्थितियों में कैद कर देना है। जवाद ने कहा कि यह मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन का प्रतिनिधित्व करता है और हमारी मातृभूमि के लिए “लोकतांत्रिक सिद्धांतों के क्षरण का एक कठोर आदेश” के रूप में खड़ा है।

2020 के चुनाव अभियान के दौरान, राष्ट्रपति जो बिडेन ने सीएए और एनआरसी के कार्यान्वयन पर अपनी निराशा व्यक्त करते हुए इसे “देश की धर्मनिरपेक्षता की लंबी परंपरा और बहु-जातीय और बहु-धार्मिक लोकतंत्र को बनाए रखने के साथ असंगत” करार दिया था।

अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर संयुक्त राज्य अमेरिका आयोग (यूएससीआईआरएफ) ने लगातार चेतावनी दी है कि सीएए “विशेष रूप से मुसलमानों को राज्यविहीनता, निर्वासन और लंबे समय तक हिरासत में रख सकता है।” ह्यूमन राइट्स वॉच ने इस कानून को “लाखों मुसलमानों को नागरिकता तक समान पहुंच के उनके मौलिक अधिकार से वंचित करने के लिए कानूनी तंत्र स्थापित करने” के रूप में चित्रित किया है।

जनवरी 2024 में, यूरोपीय संसद ने भेदभावपूर्ण सीएए कानून की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें भारत के मानवाधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दों के बारे में चिंताओं को उजागर किया गया।

 


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