कोवेक्सिन के बाद कोविशिल्ड लगवाने कि याचिका पर SC नाराज़, कहा- लोगों की ज़िंदगी से नहीं खेल सकते!

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सुप्रीम कोर्ट ने कोवेक्सिन लगवा चुके लोगों को कोविशिल्ड का टीकाकरण करने की अनुमति मांगे के लिए दायर याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम ऐसा आदेश देकर लोगों की ज़िंदगी से नहीं खेल सकते हैं।

याचिका में याचिकाकर्ता का तर्क..

अधिवक्ता कार्तिक सेठ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। याचिका में कहा गया था कि कई छात्र और लोग विदेश जाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है क्योंकि WHO ने अभी तक कोवैक्सिन को मान्यता नहीं दी है। याचिका में आगे कहा गया कि कोवैक्सिन टीकाकरण के बाद, किसी व्यक्ति को कोविन पर पंजीकरण करके कोविशील्ड वैक्सीन प्राप्त करने की अनुमति नहीं है।

WHO के फैसले का इंतजार करें..

मामले पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि हमारे पास इससे जुड़ा कोई डेटा नहीं है। हम केंद्र से लोगों को फिर से टीका लगाने के लिए नहीं कह सकते। समाचार पत्रों से पता चला है कि भारत बायोटेक ने WHO में आवेदन किया है जो इस पर फैसला लेगा। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि फैसले का इंतजार करें। ऐसी याचिकाओं में दखल देना जोखिम भरा है। क्या हो रहा है यह देखने के लिए स्थिति को देखना बेहतर है। हम इस पर फैला देकर लोगों की ज़िंदगी से नहीं खेल सकते। दीवाली के बाद मामले की सुनवाई होगी।