पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा अग्रिम जमानत रद्द होने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया है. इसके अलावा उनकी सीबीआई कस्टडी की चुनौती देने वाली याचिका को आज सुनवाई के लिए लिस्ट नहीं किया गया है.
Supreme Court dismisses appeal filed by Congress leader P Chidambaram against the Delhi High Court order which dismissed his anticipatory bail plea in a case being probed by CBI in INX media case. pic.twitter.com/YmpdIh0Brw
— ANI (@ANI) August 26, 2019
शीर्ष अदालत ने याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी होने के बाद अब इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है.
Hearing on #PChidambaram's bail plea: SC observes that Constitution Bench judgment makes it clear that once police remand is given the anticipatory bail application becomes infructuous (irrelevant) pic.twitter.com/DJjIqBkegn
— DD News (@DDNewslive) August 26, 2019
कोर्ट ने चिदंबरम को निचली अदालत में नियमित जमानत लगाने को कहा है. अब ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है.
वहीं आईएनएक्स मीडिया मामले और पूछताछ के लिए सीबीआई द्वारा पी चिदंबरम की और रिमांड की मांग वाली याचिका पर विशेष सीबीआई अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है.
Delhi: CBI court reserves the order on remand application of CBI seeking further remand of P Chidambaram in INX media case. pic.twitter.com/9umlWDpIIC
— ANI (@ANI) August 26, 2019
पी. चिदंबरम इन दिनों आईएनएक्स मीडिया मामले में जांच सीबीआई के हिरासत में हैं. दिल्ली हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत नहीं मिलने के बाद सीबीआई ने चिदंबरम को हिरासत में लिया था, अदालत द्वारा मिली कस्टडी आज खत्म हो रही है.
स्पेशल कोर्ट ने 22 अगस्त को फैसला सुनाते हुए चिदंबरम को 26 अगस्त तक सीबीआई रिमांड पर भेजा था. जस्टिस अजय कुमार कुहार ने कहा था कि चिदंबरम के खिलाफ लगे आरोप गंभीर हैं, इनकी गहराई से जांच जरूरी है. आईएनएक्स मामले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग और सीबीआई ने भ्रष्टाचार का केस दायर किया है. सुप्रीम कोर्ट ने 23 अगस्त को सुनवाई करते हुए ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) मामले में 26 अगस्त तक चिदंबरम को गिरफ्तार न करने के लिए कहा था.