‘जल ही जीवन है’ लेकिन जम्मू कश्मीर में इस जीवन की कीमत में बढ़ोतरी हो गई है। जम्मू-कश्मीर जल संसाधन नियामक प्राधिकरण (Water Resources Regulatory Authority) द्वारा पानी के किराए (water rent) की नई दरें जारी की गई हैं। यह नई दरें अप्रैल 2021 से लागू भी हो गई हैं।
बता दें की गांवों और शहरों में आधा वा पौनी इंच पाइप के घरों में आने वाले पानी ( घरेलू पानी ) के कनेक्शन में नल के जल का किराया 6 से 8 % बढ़ा दिया गया है। सिर्फ घर में आने वाला जल ही नहीं बल्कि इसी तरह व्यावसायिक, उद्योग, बोरवेल, कृषि सहित अन्य श्रेणियों के किराए में भी वृद्धि की गई है। संसाधन नियामक प्राधिकरण की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार, यह नई दरें अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक प्रभावी (effective) रहेंगी।
वर्तमान में इतना है पानी का किराया, इतनी हुई बढ़ोतरी..
ग्रामीण इलाकों में..
- आधे इंच कनेक्शन कियाए में 28 रूपये की बढ़ोतरी की गई है अब किराया 500 रुपये है, पहले 472 था।
- पौने इंच लाइन के कनेक्शन में 50 रुपए किराया बढ़या गया जिसके बाद अब किराया 800 रुपये है, पहले 750 था।
शहरी इलाकों में..
- आधे इंच लाइन के कनेक्शन में 112 रुपए कियारा बढ़़या गया जिसके बाद अब किराया 1500 रुपये है, पहले 1388 था।
- पौने इंच लाइन का कराया 205 रूपये बढ़ाए गए जिसके बाद वर्तमान किराया 2850 रुपये है, पहले यह 2645 था।
घरेलू के साथ सेमी कामर्शियल..
- शहरी इलाकों में आधे इंच लाइन का कनेक्शन 124 रुपए बड़ा कर 1750 कर दिया गया है पहले 1626 था।
- पौने इंच लाइन के कनेक्शन 206 के इजाफे के साथ अब यह किराया 33,00 रुपये है, जो पहले 3094 था।
हैंड पंप ग्रामीण इलाकों में..
- एक इंच की लाइन में 132 रूपये कियारा बढ़ाया गया है अब 1500 रूपये किया है और पहले 1368 था ।
- शहरों में एक इंच लाइन के किराए में 126 रूपये का इजाफा कर किराया 1850 रुपये किया गया है यह पहले 1725 था।
पब्लिक स्टेंड पोस्ट..
- आधे इंच के लाइन कनेक्शन में 88 रूपये किराया बड़ने के बाद अब यह 1600 हो गया है, जबकि पहले 1512 था।
- पौने इंच का किराया 220 बढ़ा है अब यह 3100 रूपये है, पहले यह 2880 रुपये था।
कमर्शियल..
- आधे इंच के कनेक्शन रेंट में 320 रुपए बढ़े है अब यह 5,000 है, पहले 4,680 रुपए था।
- पौने इंच का कियारा 1,000 बड़ने के बाद 15,400 रुपए हो गए हैंं, यह पहले 14,400 था।
- एक इंच का रेंट 3,020 रुपए बढ़ा है और अब या 46,220 है, जो पहले 43,200 था।
- डेढ़ इंच लाइन के रेंट 5,000 बढ़े हैं अब या 77,000 रूपए है, यह पहले 72 हजार था।
संस्थानों में..
- आधे इंच की लाइन में 150 की बढ़ोतरी हुई और अब रेंट 1,950 है, पहले ये 1,800 रुपये था
- पौने इंच का रेंट 244 बढ़ा है अब यह रेंट 3,700 रुपए है, पहले 3,456 रुपये थें।
- एक इंच में 360 की बढ़ोतरी के बाद कियारा 5,400 है यही पहले 5040 था।
औद्योगिक क्षेत्र में..
- एक इंच में 1,440 की बढ़ोतरी हुई और अब रेंट 21600 है पहले ये 20160 रुपये था।
- डेढ़ इंच का कियारा 4,880 रूपए बढ़ने के बाद अब 58,880 रुपए हो गया है, यह पहले 54,000 था।
- दो इंच पर 5,550 किराया बढ़ा है अब यह 84750 रूपये है , पहले 79200 था।
- पौने इंच लाइन कनेक्शन पर 440 रूपये किराया बढ़ने के बाद अब यह 6200 हो गया है, जबकि पहले 5760 था।
अपने स्तर पर खोदा गया बोर वेल..
- एक इंच कनेक्शन रेंट में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई अभी भी किराया 10,800 ही है
- डेढ़ इंच कनेक्शन रेंट में 1,900 रुपए बढ़े है अब यह 28,900 है, पहले 27,000 रुपए था।
- दो इंच का रेंट 2,800 बढ़ा है अब यह रेंट 42,400 रुपए है पहले 39,600 रुपये थें।
- पौने इंच पर 220 किराया बढ़ा है अब यह 3,100 रूपये है , पहले 2,880 था।
वाटर यूसेज चार्ज (सिंचाई, ग्रेविटी प्रति एकड़)…
- धान की सिंचाई के लिए 15 बढ़े है अब ये 227 रुपये है पहले 212 एकड़ सिंचाई का रेंट था।
- सब्जियां सिंचाई के लिए प्रति एकड़ 9 रुपया रेंट बढ़ने के बाद वर्तमान रेंट 141 है, पहले 132 था।
- गेहूं, मक्की, बगीचा के रेंट में 6 रुपया बढ़ाया गया है जिसके बाद यह अब 92 हैै, पहले 86 था।
- फलोरीकल्चर के लिए 9 रूपये रेंट बढ़े है अब ये 141 रुपये है, पहले 132 रेंट था।
लिफ्ट, ट्यूबवेल इरीगेशन सिस्टम..
- धान सिंचाई के लिए 74 बढ़े है अब ये 227 रुपये है, पहले 1058 एकड़ सिंचाई का रेंट था।
- सब्जियां की सिंचाई के लिए प्रति एकड़ 45 रुपया रेंट बढ़ने के बाद वर्तमान रेंट 680 है, पहले 635 था।
- गेहूं, बगीचा, मक्की के रेंट में 30 रुपया बढ़ाया गया है जिसके बाद यह अब 453 है पहले 423 था।
- फ्लोरीकल्चर के लिए 45 रूपये रेंट बढ़े है अब ये 680 रुपये है, पहले 635 रेंट था।
वाटर यूसेज चार्ज फिलिंग टैंकर..
- ग्रेविटी 35kl, पहले 3kl
- लिफिटिंग 70kl, पहले 60kl
इससे पहले वाले पानीे के रेंट की दरों की अधिसूचना दिसंबर 2017 में जारी की गई थी, जो वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लिए थीं। रेंट की नई दरें जेएंडके वाटर रिसोर्स एक्ट 2010 की धारा 128 के तहत जारी की गईं हैं जिससे अप्रैल 2021 से प्रभावी किया गया है।