कोर्ट से इजाजत मिलने के बाद भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद बुधवार शाम शाहीन बाग आएंगे. आजाद ने बुधवार को ट्वीट कर घोषणा की कि वो शाहीन बाग जाएंगे.भीम आर्मी चीफ ने बुधवार को किए गए अपने एक ट्वीट में लिखा, “साथियों जय भीम, आज शाम को हमारे संघर्ष की भूमि शाहीन बाग आ रहा हूं.”
साथियों जय भीम, आज शाम को हमारे संघर्ष की भूमि शाहीन बाग़ आ रहा हूँ।
— Chandra Shekhar Aazad (@BhimArmyChief) January 22, 2020
इससे पहले मंगलवार को एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा था,”जय भीम साथियों, माननीय न्यायालय ने मुझे दिल्ली आने की इजाजत दे दी है मैं न्यायपालिका का धन्यवाद करता हूं,इससे न्यायपालिका में लोगों का विश्वास और बढ़ेगा.”
जय भीम साथियों, माननीय न्यायालय ने मुझे दिल्ली आने की इजाजत दे दी है मैं न्यायपालिका का धन्यवाद करता हूँ,इससे न्यायपालिका में लोगों का विश्वास और बढ़ेगा। यह संविधान की जीत है। मैं कल दिल्ली आ रहा हूँ देश को तोड़ने का काम कर रही भाजपा सरकार को हम दिल्ली में सरकार नही बनाने देंगे। pic.twitter.com/uJn3bhjpX5
— Chandra Shekhar Aazad (@BhimArmyChief) January 21, 2020
गौरतलब है कि अदालत ने मंगलवार को भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद की जमानत शर्तों में बदलाव करते हुए उन्हें दिल्ली आने-जाने की अनुमति दे दी थी.
Bhim Army chief Chandrashekhar Azad to join Shaheen Bagh protests against #CitizenshipAct, this evening. https://t.co/7Ux2R3sptJ pic.twitter.com/LMl2UEgb2W
— NDTV (@ndtv) January 22, 2020
हालांकि, दिल्ली आने से पहले उन्हें दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा के पुलिस उपायुक्त को इसकी सूचना देनी होगी. इतना ही नहीं, अदालत ने आजाद को दिल्ली विधानसभा की चुनावी गतिविधियों व रैलियों में शामिल होने की भी इजाजत दे दी.
In a relief to Bhim Army chief Chandra Shekhar Azad, a Delhi Court on Tuesday modified the conditions in the January 15 bail order to allow him to visit Delhi whenever for election purposes.
Read more: https://t.co/gRo81leUyW#bhimarmychief #ChandrashekharAzad @BhimArmyChief pic.twitter.com/w214CyaA64— Live Law (@LiveLawIndia) January 21, 2020
तीस हजारी स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कामिनी लॉ ने जमानत शर्तों में बदलाव की मांग को लेकर दाखिल अर्जी पर यह आदेश दिया. आजाद ने अदालत में अर्जी दाखिल कर जमानत शर्तों में बदलाव करने, इलाज कराने और चुनावी गतिविधियों में शामिल होने की अनुमति मांगी थी. इससे पूर्व 15 जनवरी को जमानत पर रिहा करने का आदेश देते हुए विधानसभा चुनाव तक दिल्ली आने या किसी तरह के धरना प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी थी.
Modification of the bail conditions of Bhim Army chief Chandrashekhar Azad: Delhi's Tiz Hazari Court modifies his bail conditions in connection with Daryaganj violence matter. Azad can visit Delhi but he will have to inform DCP crime before coming here. (file pic) pic.twitter.com/qbLz5BUUlQ
— ANI (@ANI) January 21, 2020
आज ही नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ 140 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाने से इंकार करते हुए केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए 4 सप्ताह का समय दे दिया ऐसे में भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद, स्वामी अग्निवेश और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष वजाहत हबीबुल्लाह ने नागरिकता संशोधन कानून, राष्ट्रीय नागरिक पंजी और राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.
Bhim Army Chief Chandrashekhar Azad, Swami Agnivesh and Wajahat Habibullah, former Chairperson of the National Minority Commission have filed a petition in the Supreme Court against the Citizenship (Amendment) Act, National Register of Citizens and National Population Register. pic.twitter.com/WpsgCI4FjV
— ANI (@ANI) January 22, 2020