उच्चतम न्यायालय ने आज कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष के 17 विधायकों की अयोग्यता के फैसले को बरकरार रखते हुए उन्हें पांच दिसम्बर को होने वाले उपचुनाव में लड़ने की अनुमति दे दी है।
Supreme Court says that the 17 Karnataka MLAs can contest the by-elections in the state. https://t.co/UEW8qTzNRj
— ANI (@ANI) November 13, 2019
कर्नाटक के बागी विधायकों ने तत्कालीन स्पीकर केआर रमेश कुमार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। विधायकों की मांग थी कि उनकी अयोग्यता को अमान्य करार दिया जाये।
सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों की अयोग्यता को लेकर स्पीकर के फैसले को तो बरकरार रखा है, लेकिन विधानसभा के कार्यकाल खत्म होने तक उनके चुनाव लड़ने की पाबंदी को खारिज कर दिया है।
न्यायमूर्ति एन वी रमना, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने कहा कि यदि इस चुनाव में अयोग्य घोषित किए गए विधायक चुनाव जीतते हैं तो वे मंत्री या लोक अधिकारी हो सकते हैं।
बता दें कि कर्नाटक में आने वाली 5 दिसंबर को 15 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है।
Breaking: Supreme Court upholds disqualification of 17 Karnataka MLAs #Karnataka #SupremeCourt @INCIndia @JanataDal_S @BJP4India https://t.co/W1kuQv1edo
— Bar and Bench (@barandbench) November 13, 2019
सुप्रीम कोर्ट द्वारा विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय को बनाए रखने के फैसले के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने कहा कि अयोग्य ठहराए गए सभी 17 विधायक कल भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे।
Karnataka CM BS Yediyurappa: All 17 rebel MLAs (who were disqualified) to join Bharatiya Janata Party (BJP) tomorrow. pic.twitter.com/y3Dh0elPpR
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इन सभी विधायकों को कर्नाटक विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष के आर रमेश कुमार ने दल-बदल के आरोप में अयोग्य घोषित कर दिया था।
भाजपा नेता पी मुरलीधर राव ने एक बयान में कहा, ‘कर्नाटक के अयोग्य करार दिए गए विधायकों को उपचुनाव में लड़ने देने की अनुमति माननीय सुप्रीम कोर्ट का स्वागत योग्य कदम है। यह संवैधानिक अधिकार है, जिसका हम सभी को स्वागत करना चाहिए।’
सुप्रीम कोर्ट द्वारा कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को सही ठहराने के बाद कांग्रेस पार्टी ने कहा कि कर्नाटक में येदियुरप्पा सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है।
कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि येदियुरप्पा सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि धन बल के आधार पर एक लोकतांत्रिक मूल्यों को नष्ट करने का भाजपा का प्रयास स्पष्ट हो गया है।
Will seek dismissal of Karnataka Govt after SC's decision on rebel MLAs: Congress
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— ANI Digital (@ani_digital) November 13, 2019
पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि 17 विधायकों की अयोग्यता को बरकरार रखने और उन्हें उपचुनाव लड़ने के उच्चतम न्यायालय के निर्णय से भारतीय जनता पार्टी का आपरेशन कमल बेनकाब हो गया है। सुरजेवाला ने इस मामले में भाजपा नेतृत्व की भूमिका जांच कराने की मांग की है।
सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने कर्नाटक में ‘ऑपरेशन कमल’ के ढोल की पोल खोल दी!
सर्वोच्च अदालत ने आज कर्नाटक में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह द्वारा धन एवं बाहुबल के निर्लज्ज प्रयोग के ज़रिए विधायकों की ख़रीद फ़रोख़्त से सरकार बनाने के अनैतिक प्रयोग को ख़ारिज कर दिया है।
हमारा बयान: pic.twitter.com/AEJNFJ3fAT
— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) November 13, 2019
कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला (Randeep Singh Surjewala) ने इसके बाद कहा कि फैसले ने बीजेपी के ‘ऑपरेशन कमल’ की ढोल की पोल खोल दी है। सुरजेवाला ने मांग की है कि येडियुरप्पा के नेतृत्व वाली सरकार को कर्नाटक में ‘बेशर्मी और अवैध ढंग’ से कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर (JDS) की सरकार गिराने के लिए बर्खास्त कर दिया जाए।
अब गेंद प्रधानमंत्री मोदी जी के पाले में है!
आपसे इस देश की जनता के केवल 4 प्रश्न हैं, कांग्रेस के नही!
क्योंकि प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, अगर आपने ये 4 सवालो का जवाब देश को नही दिया और ये 4 कदम नही उठाए,
तो फिर राजनीति की गंगा को मैली करने की ज़िम्मेदारी सदैव के लिए आपकी है! pic.twitter.com/cb9G23pSBW— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) November 13, 2019
सुरजेवाला ने अपने ट्वीट में लिखा, “सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ‘दलबदलू विधायकों’ को अयोग्य घोषित करता है और इसने बीजेपी के ‘ऑपरेशन कमल’ की ढोल की पोल खोल दी है। इससे यह साबित हो गया है कि बीजेपी ने जनता दल सेक्युलर और कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को बेशर्मी और अवैध ढंग से गिराया था। येडियुरप्पा सरकार एक अवैध सरकार है और इसे बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए।”
सप्रीम कोर्ट के निर्णय ने कर्नाटक में ‘ऑपरेशन कमल’ के ढोल की पोल खोल दी।
अब साफ़ है कि भाजपा ने जे.डी(एस)-कांग्रेस की चुनी सरकार को जबरन गिराया था।
येदयुरप्पा सरकार क़ानून और संविधान की दृष्टि से एक ‘नाजायज़’ सरकार है और उसे फ़ौरन बर्खास्त करना चाहिए।
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सुरजेवाला ने इस मुद्दे पर सिलसिलेवार कई ट्वीट किये हैं।
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‘Ball’ is in PM Modi’s ‘court’.4. Will you now give BJP tickets to the ‘Defector MLAs’, who have been ‘disqualified’ by the Supreme Court?
If PM doesn’t take these 4 steps, the onus of soiling the ‘Ganga of Democracy’ lies at his doorsteps. pic.twitter.com/zrFZC0wZVX
— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) November 13, 2019
सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट
Karnataka-MLAs-judgment