बलात्कारी और पीड़िता के बीच शादी के प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज किया

केरल के कोट्टियूर बलात्कार मामले में सजा काट रहे पूर्व पादरी रॉबिन वडक्कमचेरी से पीड़िता की शादी करने की पेशकश की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। 56 वर्षीय पुजारी, नाबालिग से बलात्कार और एक बच्चे को जन्म देने का दोषी पाए जाने के बाद 20 साल की सज़ा काट रहे हैं।

जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की पीठ की ओर से पादरी और बलात्कार पीड़िता के बीच शादी के प्रस्ताव को नामंजूर करने के फैसले का चर्च के सदस्यों के साथ-साथ नारीवादी धर्मशास्त्रियों ने स्वागत किया है।

जालंधर के बिशप फ़्रेंको मुलक्कल के ख़िलाफ़ अभियान का नेतृत्व करने वाले फ़ादर ऑगस्टीन वॉटोली ने बीबीसी हिंदी को बताया, “सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश से क़ानून पर हमारा भरोसा बढ़ाया है। यह चर्च के भीतर उन सभी लोगों के लिए एक झटका है जो महसूस करते हैं कि अगर इस तरह की गतिविधियों को उजागर किया जाता है तो चर्च की बदनामी होगी। दरअसल होता इससे उलट है।”

बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, रेप सर्वाइवर अब बालिग हैं और उन्होंने पूर्व पुजारी रॉबिन वडक्कुमचेरी की याचिका के बाद अदालत में एक आवेदन दिया था। उन्होंने अपनी अर्ज़ी में पुजारी से शादी करने की मांग की थी ताकि बच्चे के स्कूल में दाख़िले की अर्ज़ी में पिता का नाम लिखा जा सके। लेकिन कोर्ट ने अर्जी सुनने से इनकार कर दिया।


क्या है मामला

16 वर्षीय सर्वाइवर, सेंट सेबेस्टियन चर्च से जुड़े कोट्टियूर आईजेएम हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती थीं। उनका परिवार इसी चर्च का सदस्य था। वह चर्च में कंप्यूटर में डेटा एंट्री करने में भी मदद करती थीं। मई 2016 में चर्च के तत्कालीन पादरी, रॉबिन वडक्कुमचेरी ने उसके साथ बलात्कार किया था। जिसके बाद उसे 20 साल की कैद की सजा हुई है।

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