सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की तरफ से दर्ज किए गए आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी.चिदंबरम को जमानत दे दी है. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के केस में पी चिदंबरम को एक लाख के निजी मुचलके पर जमानत मिली है.हालांकि, चिदंबरम ईडी मामले में 24 अक्टूबर तक कस्टडी में हैं. उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अगर किसी अन्य मामले में पी.चिदंबरम की जरूरत नहीं है तो उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए. उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पी.चिदंबरम अदालत से इजाजत लिए बिना देश ने बाहर नहीं जा सकते.
Supreme Court grants bail to Congress leader P Chidambaram in the INX Media case registered by the CBI. pic.twitter.com/gtyy6RnXu9
— ANI (@ANI) October 22, 2019
पी चिदंबरम बिना निचली अदालत की अनुमति के विदेश नही जा सकते. उन्हें जांच में सहयोग करना होगा. जब भी जांच एजेंसी उन्हें पूछताछ के लिए बुलाएगी उन्हें जाना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस फैसले का असर चिदंबरम के खिलाफ चल रहे किसी दूसरे मामले पर नहीं पड़ेगा.
चिदंबरम को भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था.उन पर कथित रूप से भ्रष्टाचार निरोधक कानून तथा भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराध करके राजकोष को नुकसान पहुंचाने के मामले में आरोपपत्र दाखिल किया गया था. चिदंबरम फिलहाल आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में है.
The #SupremeCourt on Tuesday granted bail to P Chidambaram in the case registered by CBI on corruption allegations in relation to #inxmedia FDI transaction.
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आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो सॉलिसिटर जनरल की इस दलील से सहमत नहीं हैं कि ज़मानत पर रिहा होने के बाद चिदंबरम फ्लाइट रिस्क हो सकते हैं. कोर्ट ने कहा कि हम SG की इस दलील से भी सहमत नहीं है कि राष्ट्रीय महत्व के मामलों में आर्थिक अपराधियों की रिहाई फ्लाइट रिस्क साबित हो सकती है. इस मामले में दूसरे आरोपियों को जमानत मिल चुकी है. ऐसे में चिदम्बरम भी जमानत के हकदार है.
Flight Risk Of Economic Offenders Cannot Be Looked At As A National Phenomenon To Deny Bail: SC [Read Judgment] https://t.co/uf0vySBN7k
— Live Law (@LiveLawIndia) October 22, 2019
20 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट ने पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. इसी के साथ सीबीआई को चिदंबरम के लिए गैरजमानती वारंट कोर्ट से मिल गया था. 21 अगस्त को सीबीआई ने पी चिदंबरम को उनके जोर बाग स्थित आवास से गिरफ्तार किया था.
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