कुरान की आयतों को हटाने की याचिका ख़ारिज, सुप्रीम कोर्ट ने लगाया 50 हज़ार जुर्माना

मीडिया विजिल मीडिया विजिल
ख़बर Published On :


पवित्र क़ुरान से 26 आयतों को हटाने की माँग करने वाली याचिका को मूर्खतापूर्ण क़रार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है। यही नहीं, याचिका दायर करने वाले उत्तर प्रदेश शिया वक़्फ़ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सैयद वसीम रिज़वी पर सर्वोच्च अदालत ने 50 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जस्टिस आर.एफ.नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि ‘यह एक बिल्कुल मूर्खतापूर्ण याचिका है।’

वसीम रिज़वी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता आर.के.रायजादा ने कोर्ट के रुख को देखते हुए कहा कि वे याचिका को केवल मदरसा शिक्षा के नियमन तक याचिका को सीमित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ आयतों की शाब्दिक व्याख्या ने गैर-विश्वासियों के खिलाफ हिंसा का प्रचार किया है। बच्चे उन पर भरोसा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में केंद्र सरकार को भी कार्रवाई के लिए लिखा गया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ।

बहरहाल, पीठ ने याचिका को ‘बिल्कुल तुच्छ’ करार देते हुए 50,000 रुपए का जुर्माना लगाते हुए खारिज कर दिया।