मालेगांव: गोडसे को ‘देशभक्‍त’ कहने वाली प्रज्ञा व अन्‍य को हर हफ्ते कोर्ट में हाजिरी का आदेश

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मुंबई की विशेष एनआईए अदालत ने 2008 मालेगांव ब्लास्ट केस में सुनवाई के दौरान प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत दूसरे आरोपियों के अदालत से गायब रहने पर नाराजगी जताते हुए प्रज्ञा, कर्नल प्रसाद पुरोहित और अन्‍य आरोपियों को हर हफ्ते कम से कम एक बार कोर्ट में पेश रहने का आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 20 मई को होगी.

हाल ही में मालेगांव ब्लास्ट केस में मुख्य आरोपी प्रज्ञा ठाकुर जमानत पर बाहर आकर भाजपा के टिकट पर भोपाल से चुनाव लड़ रही है. बता दें कि जेल से रिहा होते ही प्रज्ञा ने विवादास्पद बयान देते हुए कहा था कि उसके शाप से पूर्व मुंबई एटीएस चीफ़ हेमंत करकरे की मौत हुई.

गुरुवार को ही एक और विवादास्पद बयान देते हुए गाँधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को प्रज्ञा ने देशभक्त कहा और फिर विवाद होने पर माफी मांगने से मना कर दिया।

जब भारतीय जनता पार्टी ने उनके बयान की निंदा की और इसके लिए माफी मांगने को कहा तब जाकर प्रज्ञा ने माफी मांगी।

भाजपा के अध्‍यक्ष अमित शाह ने भी इसे उनका निजी बयान बताया।

मालेगांव ब्लास्ट में प्रज्ञा ठाकुर को जमानत मिलने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी पर सवालिया निशान है. प्रज्ञा सिंह को टिकट दिए जाने के एक सवाल पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी उसे साध्वी कहते हुए उसके बचाव में राहुल और सोनिया गाँधी का हवाला देते हुए कहा था कि माँ-बेटे भी जमानत पर बाहर हैं लेकिन उनसे कोई सवाल नहीं करता.


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