आरबीआई ने पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक (पीएमसी) पर 6 महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिए. इसके मुताबिक पीएमसी बैंक नए लोन नहीं दे सकेगा, ना ही पुराने लोन रिन्यू कर सकेगा. कोई निवेश नहीं कर सकेगा ना ही कर्ज या जमा ले सकेगा. खाताधारक 1000 रुपए से ज्यादा नहीं निकाल सकेंगे. आरबीआई ने मंगलवार को ये निर्देश जारी किए. बैंक के पास ग्राहकों के 11,000 करोड़ रुपए जमा हैं.
RBI restricts activities of PMC Bank due to heightened risks
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— ANI Digital (@ani_digital) September 24, 2019
आरबीआइ के इस आदेश के बाद बैंक की तमाम शाखाओं में ग्राहकों की भीड़ पहुंच गई, जिन्हें शांत करने के लिए पुलिस बल का भी प्रयोग करना पड़ा है.
आरबीआइ की तरफ से जारी सूचना में बताया गया है कि पंजाब व महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में किसी भी तरह का खाता रखने वाले (बचत, चालू या कोई अन्य खाता) ग्राहकों को महज 1000 रुपये निकालने की छूट होगी. बैंक को यह भी निर्देश दिया गया है कि वह आरबीआइ के आदेश के बिना कोई भी नया कर्ज आवंटित नहीं करे, ना ही कोई निवेश करे और ना ही कोई जमा स्वीकार करे. साथ ही बैंक प्रबंधन पर किसी भी तरह के दायित्वों या संपत्तियों को बेचने पर भी रोक लगा दी गई है.
आरबीआई ने यह कार्रवाई बैंकिग रेलुगेशन एक्ट, 1949 के सेक्शन 35ए के तहत की है.
बैंक की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक 2018-19 में मुनाफा 1.20% घटकर 99.69 करोड़ रुपए रह गया. नेट एनपीए 1.05% से बढ़कर 2.19% पहुंच गया. पीएमसी बैंक पर एनपीए कम बताने समेत प्रबंधन में कई तरह की खामियों के आरोप हैं.
आरबीआइ के इस निर्देश पर पीएमसी बैंक के एमडी जॉय थॉमस ने कहा कि उन्हें आरबीआइ की तरफ से रोक लगाए जाने का दुख है.