राजस्थान हाई कोर्ट ने बुधवार को अलवर मॉब लिंचिंग केस में पहलू खान, उसके दो बेटों और ड्राइवर के खिलाफ गो तस्करी का मामला रद्द करने का आदेश दिया है. साल 2017 में भीड़ ने गो-तस्करी के शक में पहलू खान की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. एक अप्रैल 2017 को हरियाणा के नूंह (मेवात) ज़िले के निवासी पहलू ख़ान जयपुर से दो गाय खरीद कर अपने घर ले जा रहे थे.
Pehlu Khan case: Rajasthan High Court has ordered to dismiss the FIR and charge-sheet against Pehlu Khan, his two sons and the driver of the vehicle. pic.twitter.com/pXOrfsvjj3
— ANI (@ANI) October 30, 2019
पुलिस ने पहलू खान पर हमला करने वालों के खिलाफ हत्या का केस तो दर्ज किया ही था. साथ ही, पहलू खान, उनके बेटों और पिकअप ड्राइवर के खिलाफ गोवंश की तस्करी का मामला भी दर्ज किया था.
पुलिस इस मामले में जार्जशीट भी फाइल कर चुकी है. इससे पहले अलवर की जिला अदालत ने मामले में सभी 6 आरोपियों को बरी कर दिया था, जिसके बाद राजस्थान सरकार की काफी फजीहत हुई थी. हालांकि बाद में राजस्थान सरकार ने हाई कोर्ट में अपील दायर की.
अलवर पुलिस ने 24 मई को राजस्थान गोजातीय पशु अधिनियम 1995 के तहत तीन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. पहलू खान की मौत हो चुकी थी, इसलिए उनका नाम शामिल नहीं किया गया. हालांकि, उसका नाम चार्जशीट की समरी में था. पुलिस अपने रुख पर कायम थी कि जांच में पहलू खान, उसके बेटों और ट्रक ऑपरेटर खान मोहम्मद के खिलाफ मामला साबित हुआ है.
1 अप्रैल 2017 को हरियाणा निवासी पहलू (55) अपने दो बेटों आरिफ व इरशाद के साथ पिकअप में जयपुर से गाय खरीद कर ला रहे थे. बहरोड़ पुलिया से आगे भीड़ ने पिकअप रुकवाई व मारपीट की. कुछ देर बाद पहलू के साथी अन्य पिकअप में आए तो उनसे भी मारपीट की गई. गंभीर रूप से घायल पहलू को बहरोड़ के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 4 अप्रैल को उसने दम तोड़ दिया था.