चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली बेंच ने राफेल मामले में दायर की गईं सभी पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एसके कौल और जस्टिस केएम जोसेफ की बेंच द्वारा 14 दिसंबर 2018 को सुनाए गए फैसले को बरकरार रखा है।
Supreme Court dismisses Rafale review petitions against its December 14, 2018 judgement upholding the 36 Rafale jets' deal. pic.twitter.com/DCcgp4yFiH
— ANI (@ANI) November 14, 2019
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें नहीं लगता कि राफेल विमान सौदा मामले में प्राथमिकी दर्ज करने या बेवजह जांच का आदेश देने की जरूरत है। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण, यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी समेत अन्य ने कोर्ट से राफेल डील में भ्रष्टाचार के जांच की मांग की थी।
[Breaking]: Rafale Review Petitions dismissed by Supreme Court #Rafale #RafaleVerdict #SupremeCourthttps://t.co/ZvevYoWKJw
— Bar and Bench (@barandbench) November 14, 2019
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है।
I wholeheartedly welcome the Supreme Court’s categorical dismissal of the review petitions in the Rafale case and with this pronouncement the NDA Government stands vindicated. The SC verdict is also a judgement on our Government’s transparency in decision making.
— Rajnath Singh (मोदी का परिवार) (@rajnathsingh) November 14, 2019
साथ ही उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ दर्ज मानहानि मामले में फैसला सुनाते हुए उनकी माफी को स्वीकार कर लिया है। अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना की प्रक्रिया को बंद कर दिया है।
Rahul-gandhi-contempt-plea-orderबेंच ने कहा कि हम उनकी माफी स्वीकार करते हैं। उन्हें आगे सावधानी बरतने की जरूरत है।
The Supreme Court says “Mr Rahul Gandhi needs to be more careful in future” for attributing to the court his remarks. https://t.co/MjG0POUVfj
— ANI (@ANI) November 14, 2019
पूर्व की सुनवाई में अदालत ने राहुल गांधी की इस टिप्पणी को गलत ठहराया था। राहुल गांधी ने इस बयान को लेकर अदालत से इसे ‘गैर-इरादतन, गैर-इरादतन और अनजाने में दिया गया’ बताते हुए माफी भी मांगी थी। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस के एम जोसेफ की पीठ ने राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना कार्यवाही के लिए लंबित इस मामले पर 10 मई को सुनवाई पूरी कर ली थी।
On contempt against Rahul Gandhi:
Should not have made political comments without reading the full order
In light of the affidavits, Mr Gandhi needs to be more careful in future. We do not want to continue proceedings any further: Supreme Court@RahulGandhi @INCIndia #Rafale— Bar and Bench (@barandbench) November 14, 2019
भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने राहुल के खिलाफ अवमानना का मामला दर्ज कराया था। राहुल ने जवाब में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ‘चौकीदार चोर है’ टिप्पणी नहीं की थी। यह सब चुनाव प्रचार के दौरान गर्म माहौल में उनके मुंह से निकल गया था।
Supreme Court closes a contempt plea filed by BJP MP Meenakshi Lekhi against Congress leader Rahul Gandhi for wrongly attributing to the court his “chowkidar chor hai” slogan against Prime Minister Narendra Modi in the #Rafale case. pic.twitter.com/lcundUF5Vb
— ANI (@ANI) November 14, 2019
कोर्ट का फैसला आने के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री ईरानी ने ट्वीट कर कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए लिखा है, ‘सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक बार फिर राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी व सरकार के दृढ़ संकल्प की पुष्टि की है। उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी और उसके पूर्व अध्यक्ष झूठ फैलाना बंद करेंगे एवं राष्ट्र निर्माण और देश की सुरक्षा के प्रति सकारात्मक योगदान देंगे।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक बार फिर राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर पीएम @narendramodi जी व सरकार के दृढ़ संकल्प की पुष्टि की है।उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी और उसके पूर्व अध्यक्ष झूठ फैलाना बंद करेंगे एवं राष्ट्र निर्माण और देश की सुरक्षा के प्रति सकारात्मक योगदान देंगे।#RahulRaFAIL
— Smriti Z Irani (Modi Ka Parivar) (@smritiirani) November 14, 2019
फैसले के बाद कांग्रेस प्रवक्ता संजय झा ने इस मसले पर ट्वीट किया है और अनिल अंबानी से माफी मांगी है। संजय झा ने अनिल अंबानी के खिलाफ टीवी डिबेट में बयान देने पर माफी मांगी।
Now that the Supreme Court has given the #RafaleVerdict , I would like to publicly apologise to the Honourable Shri Anil Ambani Ji for making bogus charges against him on TV shows. Sir Ji, you are a personification of integrity, honesty and transparency.
Sir Ji, please forgive.
— Sanjay Jha (@JhaSanjay) November 14, 2019
संजय झा ने ट्वीट कर लिखा, ‘अब जब सुप्रीम कोर्ट ने राफेल सौदे पर फैसला दे दिया है, तो मैं टीवी शो के दौरान लगाए गए आरोपों के लिए सार्वजनिक तौर पर माननीय श्री अनिल अंबानी जी से माफी मांगना चाहूंगा। सर जी, आप सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और ईमानदारी के अवतार हैं। सर जी, प्लीज़ माफ करें।’
राफेल सौदे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला यहां पढ़ें:
Rafale-review-judgment