राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के सह अध्यक्ष पद पर आसीन आम आदमी पार्टी (आप) के 11 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग संबंधी एक याचिका खारिज कर दी है. चुनाव आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने बीजेपी नेता विवेक गर्ग की याचिका खारिज की है.
President Ram Nath Kovind has rejected the petition seeking disqualification of following 11 Aam Aadmi Party (AAP) MLAs for holding office of profit by being co-chairpersons in District Disaster Management Authorities. 1/2 pic.twitter.com/leFzgvVRqn
— ANI (@ANI) November 5, 2019
चुनाव आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (DDMA) में पद पर रहने से किसी विधायक को अयोग्य नहीं घोषित किया जा सकता क्योंकि इससे विधायकों को कोई अतिरिक्त सैलरी या भत्ता नहीं मिलता. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी विधायकों को अयोग्य घोषित करने से इनकार कर दिया था.
TRUTH PREVAILS!
The President of India, on the advice of the Election Commission, REJECTS the petition seeking disqualification of 11 AAP MLAs in office of profit case.
सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। https://t.co/RR6WR7aLFV
— AAP (@AamAadmiParty) November 5, 2019
आम आदमी पार्टी के जिन 11 विधायकों को राहत मिली उनमें बुराड़ी से विधायक संजीव झा, लक्ष्मी नगर से विधायक नितिन त्यागी, जंगपुरा से विधायक प्रवीण कुमार, आदर्श नगर से पवन कुमार शर्मा, वजीरपुर से राजेश गुप्ता, घोंडा से दत्त शर्मा, रोहताश नगर से सरिता सिंह, संगम विहार से दिनेश मोहनिया, ओखला से अमानतुल्लाह खान, नजफगढ़ से विधायक कैलाश गहलोत और तिलक नगर से जरनैल सिंह शामिल हैं.
मार्च 2017 में विवेक गर्ग ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के यहां याचिका दी थी. विवेक ने लाभ का पद मामले में आप के 11 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की थी. इनमें दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत का भी नाम शामिल है. इसके बाद ये मामला चुनाव आयोग के पास सलाह के लिए भेज दिया गया था.