राष्ट्रपति ने AAP के 11 विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली याचिका खारिज की

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राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के सह अध्यक्ष पद पर आसीन आम आदमी पार्टी (आप) के 11 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग संबंधी एक याचिका खारिज कर दी है. चुनाव आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने बीजेपी नेता विवेक गर्ग की याचिका खारिज की है.

चुनाव आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (DDMA) में पद पर रहने से किसी विधायक को अयोग्य नहीं घोषित किया जा सकता क्योंकि इससे विधायकों को कोई अतिरिक्त सैलरी या भत्ता नहीं मिलता. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी विधायकों को अयोग्य घोषित करने से इनकार कर दिया था.

आम आदमी पार्टी के जिन 11 विधायकों को राहत मिली उनमें बुराड़ी से विधायक संजीव झा, लक्ष्मी नगर से विधायक नितिन त्यागी, जंगपुरा से विधायक प्रवीण कुमार, आदर्श नगर से पवन कुमार शर्मा, वजीरपुर से राजेश गुप्ता, घोंडा से दत्त शर्मा, रोहताश नगर से सरिता सिंह, संगम विहार से दिनेश मोहनिया, ओखला से अमानतुल्लाह खान, नजफगढ़ से विधायक कैलाश गहलोत और तिलक नगर से जरनैल सिंह शामिल हैं.

मार्च 2017 में विवेक गर्ग ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के यहां याचिका दी थी. विवेक ने लाभ का पद मामले में आप के 11 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की थी. इनमें दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत का भी नाम शामिल है. इसके बाद ये मामला चुनाव आयोग के पास सलाह के लिए भेज दिया गया था.


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