दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जेएनयू की पूर्व उपाध्यक्ष शहला राशिद को देशद्रोह मामले में राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर 5 नवंबर तक अंतरिम रोक लगाई है. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने के लिए 6 हफ्ते का वक्त मांगा है. इस मामले में अगली सुनवाई 5 नवंबर को होगी. सुप्रीम कोर्ट के वकील अलख आलोक श्रीवास्तव की शिकायत पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शहला राशिद के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज किया था.
Delhi Court grants interim protection from arrest to Shehla Rashid in sedition FIR [Read Order] @Shehla_Rashid #SeditionLaw https://t.co/6ISfEHGDTi
— Bar and Bench (@barandbench) September 10, 2019
सोमवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पवन कुमार जैन ने शहला को कहा है कि वह दिल्ली पुलिस की जांच में सहयोग करें.
Delhi's Patiala House Court has granted interim protection from arrest to Shehla Rashid in connection with an FIR lodged against her under Sedition Law. An FIR was lodged on a complaint filed against her, by an SC lawyer, on allegations of defaming Indian Army through her tweets pic.twitter.com/Yry3CgABfm
— ANI (@ANI) September 10, 2019
दरअसल 18 अगस्त को शहला राशिद ने कश्मीर के मौजूदा हालात को लेकर 10 ट्वीट किए थे. इन ट्वीट्स में दावा किया गया था कि वहां हालात बेहद खराब हैं और भारतीय सेना पर भी कथित तौर पर सवाल उठाए थे. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने शहला राशिद के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. इसी आधार पर तीन सितंबर को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने आईपीसी की धारा 124A/153A/153/504/505 के तहत मामला दर्ज किया था.
शहला राशिद के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज
सोमवार को सुनवाई के दौरान शहला की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सतीश टम्टा ने कोर्ट को बताया कि अभी तक इस केस में पुलिस ने आरोपी को नोटिस तक नहीं भेजा है, इसलिए उन्हें गिरफ्तारी से सरंक्षण दिया जाए. वो इस जांच में सहयोग करने को भी तैयार हैं.
अंतरिम जमानत आदेश :
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