दो साल पहले हरियाणा के नूह निवासी 55 वर्षीय किसान पहलू खान की कथित हत्या के आरोपी अलवर की अदालत से बरी हो गए हैं। सभी छह आरोपियों को अदालत ने छोड़ दिया है।
6 accused in the Pehlu Khan lynching case (2017) in Alwar have been acquitted by a Rajasthan court. pic.twitter.com/oGzsFY64Ri
— ANI (@ANI) August 14, 2019
दिल्ली-अलवर हाइवे पर बहरोड़ के पास 1 अप्रैल 2017 को कुछ कथित गोरक्षकों ने पहलू खान को बुरी तरह मारा था जिसके चलते दो दिन बाद 3 अप्रैल को उसकी मौत हो गयी थी। गाय के नाम पर भीड़ द्वारा की जाने हत्याओं के मामले यह प्रतिनिधि घटना रही जिस पर देश भर में आक्रोश देखने को मिला था।
इस मामले में राज्य में भाजपा की सरकार के रहते दो एफआइआर दर्ज किए गए थे- एक पहलू खान के आरोपियों पर और दूसरा गौतस्करी के मामले में पहलू और उसके बेटों पर। वकील के मुताबिक आरोपियों को संदेह का लाभ मिला है।
पुलिस का मानना है कि जांच में गौतस्करी का आरोप सही पाया गया था। पहलू खान के वकील के मुताबिक निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ़ वे उच्च न्यायालय में जाएंगे।
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