मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आरोपियों की सजा का ऐलान कर दिया है. मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ कुलश्रेष्ठ ने ठाकुर को उसके शेष जीवन के लिए उम्रकैद की सजा सुनाई. अदालत ने ठाकुर को 20 जनवरी को पॉक्सो कानून और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत बलात्कार तथा सामूहिक बलात्कार का दोषी ठहराया था.
Delhi court sentences #BrajeshThakur to life imprisonment for sexually and physically assaulting several girls in a #shelterhome in Bihar's Muzaffarpur district.
— All India Radio News (@airnewsalerts) February 11, 2020
अदालत ने अपने 1,546 पन्नों के फैसले में ठाकुर को धारा 120बी (आपराधिक षड्यंत्र), 324 (खतरनाक हथियारों या माध्यमों से चोट पहुंचाना), 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), उकसाने, पॉक्सो कानून की धारा 21 (अपराध होने की जानकारी देने में विफल रहने) और किशोर न्याय कानून की धारा 75 (बच्चों के साथ क्रूरता) के तहत भी दोषी ठहराया है.
Delhi court also sends 11 others to jail for life in Muzaffarpur shelter home sexual assault case
— Press Trust of India (@PTI_News) February 11, 2020
साकेत कोर्ट ने चार फरवरी को सजा पर बहस पूरी कर ली थी और उसके बाद 11 फरवरी सजा की तारीख तय की गई थी. इस पूरे मामले की जांच सीबीआइ ने की थी और जांच की रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी थी और दोषियों को अधिकतम सजा की गुहार लगायी थी.
Muzaffarpur shelter home case: Delhi's Saket Court awards life term to accused Brajesh Thakur for the remainder of his life. pic.twitter.com/2YX9Ghpj8L
— ANI (@ANI) February 11, 2020
गौरतलब है कि मुजफ्फरनगर के बालिका गृह में 34 छात्राओं के यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया था. मेडिकल टेस्ट में तकरीबन 34 बच्चियों के यौन शोषण की पुष्टि हुई थी. सुनवाई के दौरान पीड़ितों ने यह भी खुलासा किया कि उन्हें नशीला दवाएं देने के साथ मारा-पीटा जाता था, फिर उनके साथ जबरन यौन शोषण किया जाता था.