कुंभ में प्रतिबंधित डीडीटी के छिड़काव पर हाईकोर्ट का नोटिस !


संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1972 से पूरे विश्व भर में डीडीटी के प्रयोग को प्रतिबंधित कर दिया है । पेस्टिसाइड एक्ट के अंतर्गत 1985 से भारत मे भी इसे प्रतिबंधित कर दिया गया है ।


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भव्य, दिव्य और सुरक्षित कुंभ का ढिंढोरा पीटने और करोड़ो लोगो के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाली सरकार की पोल खुली।

प्रतिबंधित डीडीटी का कुंभ में बेरोक टोक किये जा रहे प्रयोग पर द्वारा दाखिल दिलीप कुमार गौतम के जनहित याचिका में माननीय उच्च न्यायालय के जस्टिस पीकेएस बघेल और जस्टिस पंकज भाटिया के खंडपीठ में केंद्र सरकार और राज्य सरकार को जवाब देने का आदेश करते हुए अगली सुनवाई के लिये 15 मार्च की तिथि निर्धारित की है ।

अपने शोध के आधार पर याची का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1972 से पूरे विश्व भर में डीडीटी के प्रयोग को प्रतिबंधित कर दिया है । पेस्टिसाइड एक्ट के अंतर्गत 1985 से भारत मे भी इसे प्रतिबंधित कर दिया गया है । इसके बावजूद इस कुम्भ में एक लाख किलो डीडीटी का छिड़काव किया जा रहा है । कुम्भ गंगा एवं यमुना नदी और उसके कछार में आयोजित होता है ।
इससे सब्जियां दूषित हो जाती है ।

याची की तरफ से चार्ली प्रकाश और श्री के के राय तथा सरकार की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री मनीष गोयल प्रस्तुत हुए ।

चार्ली प्रकाश की फेसबुक दीवार से.


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