झारखंड हाईकोर्ट ने धनबाद जज मौत केस में सीबीआई की थ्योरी को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने सीबीआई की इस थ्योरी को खारिज कर दिया कि धनबाद के एडिशनल जिला जज, उत्तम आनंद का मोबाइल फोन छीनने के प्रयास के दौरान एक ऑटो-रिक्शा द्वारा नीचे गिरा दिया गया था।
कोर्ट ने मांगी रिपार्ट..
कोर्ट ने इस मामले से संबंधित सभी टेक्निकल रिपोर्ट्स मांगी है। चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन और जज सुरजीत नारायण प्रसाद की बेंच ने केंद्रीय एजेंसी के इस दावे पर असंतोष जाहिर किया कि दोनों आरोपियों ने कथित तौर पर स्वीकार किया कि वे जज का मोबाइल फोन छीनने की कोशिश कर रहे थे।
सीसीटीवी में कैद तस्वीरों का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि किसी भी तरह से यह सिद्ध नहीं हुआ है कि घटना के समय ऑटो रिक्शा के चालकों की ओर से फोन छीनने का कोई प्रयास किया गया था। कोर्ट ने कहा कि यह हो सकता है कि आरोपी इस तरह के दावे करके हत्या की जांच को पटरी से उतारने की कोशिश कर रहे हों।
क्या है मामला..
28 जुलाई को कोर्ट के जज उत्तम आनंद मॉर्निंग वाक पर थे, जब उन्हें एक ऑटोरिक्शा के द्वारा कुचल दिया गया। यह एक ऐसी घटना थी, जिसने पूरी न्यायपालिका में सिक्योरिटी पर सवाल खड़ा कर दिया था। धनबाद से चोरी किया गया वाहन उस रात पड़ोसी जिले गिरिडीह से बरामद किया गया था।