दिल्ली हाईकोर्ट ने तीस हजारी अदालत में झड़प मामले की सुनवाई करते हुए शुक्रवार को अदालत ने दो पुलिस अधिकारियों अंतरिम राहत देते हुए आदेश दिया है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक दो पुलिस अधिकारियों के खिलाफ दर्ज मामले में कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी।
Delhi High Court has also issued notice to All bar associations of Delhi District courts, DHCBA, Bar Council of Delhi, Bar council of India on the application of Delhi police application. Next date of hearing is 23rd December. https://t.co/pQedLhQRZI
— ANI (@ANI) November 15, 2019
हाईकोर्ट ने न्यायिक जांच पूरी होने तक सुरक्षा के अनुरोध वाली दो पुलिस अधिकारियों की याचिका पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया(बीसीआई) और अन्य बार एसोसिएशन से जवाब मांगा है।
Tis Hazari Clash : Delhi HC Issues Notice To Bar Associations In Plea By Policemen For Protection From Coercive Action https://t.co/pk2k2G11yR
— Live Law (@LiveLawIndia) November 15, 2019
इस मामले में दिल्ली पुलिस ने आरोपी पुलिसवालों के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करने की याचिका दाखिल की थी। पुलिस का कहना था कि जिस तरह से वकीलों की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने रोक लगा रखी है, उसी तरह से पुलिसकर्मियों को भी गिरफ्तारी से राहत दी जाए।
#TisHazari: Delhi High Court issues notice in plea by 2 suspended Delhi Police ASIs seeking protection from any coercive action till the pendency of the judicial enquiry. Court also extends interim protection till Dec 23. @barandbench
— Bar and Bench (@barandbench) November 15, 2019
दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट परिसर में 2 नवंबर को लॉकअप के बाहर कार पार्क करने पर वकीलों और पुलिस के बीच भारी बवाल हो गया था। गुस्साए वकीलों ने पुलिसकर्मियों को घेरकर उनके साथ बदसलूकी शुरू कर दी।
मामले में अगली सुनवाई 23 दिसम्बर को होगी।