तीस हजारी कांड: HC से दो पुलिस वालों को अंतरिम राहत, जांच पूरी होने तक कार्रवाई नहीं

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दिल्ली हाईकोर्ट ने तीस हजारी अदालत में झड़प मामले की सुनवाई करते हुए शुक्रवार को अदालत ने दो पुलिस अधिकारियों अंतरिम राहत देते हुए आदेश दिया है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक दो पुलिस अधिकारियों के खिलाफ दर्ज मामले में कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी।

हाईकोर्ट ने न्यायिक जांच पूरी होने तक सुरक्षा के अनुरोध वाली दो पुलिस अधिकारियों की याचिका पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया(बीसीआई) और अन्य बार एसोसिएशन से जवाब मांगा है।

इस मामले में दिल्ली पुलिस ने आरोपी पुलिसवालों के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करने की याचिका दाखिल की थी। पुलिस का कहना था कि जिस तरह से वकीलों की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने रोक लगा रखी है, उसी तरह से पुलिसकर्मियों को भी गिरफ्तारी से राहत दी जाए।

दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट परिसर में 2 नवंबर को लॉकअप के बाहर कार पार्क करने पर वकीलों और पुलिस के बीच भारी बवाल हो गया था। गुस्साए वकीलों ने पुलिसकर्मियों को घेरकर उनके साथ बदसलूकी शुरू कर दी।

मामले में अगली सुनवाई 23 दिसम्बर को होगी।


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