बॉम्बे हाईकोर्ट ने नागरिक अधिकार कार्यकर्ता गौतम नवलखा को गिरफ्तारी से दो दिसंबर तक अंतरिम राहत दी है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को अदालत में यह फैसला सुनाय।
Bombay HC Grants Interim Protection From Arrest To Gautam Navlakha Till December 2 https://t.co/E5W5hPF2MP
— Live Law (@LiveLawIndia) November 15, 2019
2018 के कोरेगांव-भीमा हिंसा मामले में नवलखा ने अदालत से अग्रिम जमानत की मांग की थी जिसपर शुक्रवार को अदालत की तरफ से अंतरिम राहत देने का फैसला किया गया।
Bhima Koregaon case: Accused Gautam Navlakha granted interim protection from arrest till December 2 by Bombay High Court. pic.twitter.com/pIS46pnFjb
— ANI (@ANI) November 15, 2019
इस साल सितंबर में हाईकोर्ट की खंड पीठ ने मामलों को खारिज करने से इनकार कर दिया जिसके बाद नवलखा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
#BhimaKoregaon: #BombayHC granted interim protection from arrest to #GautamNavlakha, until December 2. Justice PD Naik will hear Navlakha's anticipatory bail plea along with the application of co-accused Anand Teltumbde.
— Bar and Bench (@barandbench) November 15, 2019
शीर्ष कोर्ट ने अंतरिम राहत को 12 नवंबर तक बढ़ाते हुए नवलखा को अग्रिम जमानत के लिए पुणे की संबंधित सत्र न्यायालय में जाने का निर्देश दिया था। 12 नवंबर को पुणे सत्र न्यायालय ने नवलखा की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया और शीर्ष कोर्ट से मिली सुरक्षा को बढ़ाने से भी इनकार कर दिया। जिसके बाद नवलखा ने 13 नवंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी।