दिल्ली उच्च न्यायालय ने जी न्यूज एवं उसके मुख्य संपादक सुधीर चौधरी के खिलाफ तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में सुनवाई पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के स्थगन आदेश को बृहस्पतिवार को निरस्त कर दिया.
Breaking : Mahua Moitra's Defamation Case – Delhi HC Quashes Sessions Court's Stay Of Proceedings Against Sudhir Chaudhary https://t.co/K6baFSzSSD
— Live Law (@LiveLawIndia) October 17, 2019
न्यायमूर्ति बृजेश सेठी ने तृणमूल कांग्रेस सांसद की एक याचिका पर यह आदेश पारित किया. मोइत्रा ने अपनी याचिका में कहा था कि जब मामला समन जारी करने से पहले के चरण में था तो सत्र अदालत को मानहानि की कार्यवाही में दखल नहीं देना चाहिए था.
Breaking: Delhi High Court sets aside stay on proceeding in Mahua Moitra's defamation case against Sudhir Chaudhary@MahuaMoitra @sudhirchaudhary @ZeeNews https://t.co/7CcIcMjncT
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इससे पहले सत्र अदालत ने 25 सितंबर के अपने फैसले में एक मजिस्ट्रेट की अदालत में चैनल के खिलाफ चल रही मानहानि की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी.
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ये मामले संसद में 25 जून को ‘सेवन साइन ऑफ फासिज़्म’ (फासीवाद के सात संकेत) पर मोइत्रा के भाषण और न्यूज चैनल के एक कार्यक्रम तथा उसके बाद के घटनाक्रम से संबंधित है.
मोइत्रा ने अपनी मानहानि शिकायत में कहा था कि संसद में 25 जुलाई को दिया गया उनका बयान अमेरिका के संग्रहालय में ‘होलोकॉस्ट’ के पोस्टर से प्रेरित था, जिसमें शुरुआती फासीवाद के 14 संकेत थे और उन्होंने “स्पष्ट रूप से हवाला” दिया था कि संकेत कथित पोस्टर से लिये गए थे, किन्तु समाचार चैनल ने अपने प्रसारण में दावा किया उन्होंने संसद में अपना भाषण साहित्यिक चोरी कर दिया था.