शहला राशिद को अरेस्ट करने के 10 दिन पहले देना होगा नोटिस : अदालत

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पटियाला हाउस कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि अगर वह शहला राशिद को गिरफ्तार करना चाहती है तो उसे 10 दिन पहले उनके खिलाफ गिरफ्तारी नोटिस जारी करना होगा। अदालत ने आरोपी शहला राशिद की अग्रिम जमानत याचिका पर यह फैसला दिया है।

कोर्ट ने कहा कि अगर जांच अधिकारी को आरोपी की गिरफ्तारी की जरूरत महसूस होती है तो वो 10 दिन का नोटिस देकर गिरफ्तारी कर सकता है।

इससे पूर्व कोर्ट ने जेएनयू छात्र संघ की पूर्व उपाध्यक्ष शहला राशिद को देशद्रोह मामले में राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर 5 नवंबर तक अंतरिम रोक लगाई थी। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने के लिए 6 हफ्ते का वक्त मांगा था।

दरअसल 18 अगस्त को शहला राशिद ने कश्मीर के मौजूदा हालात को लेकर 10 ट्वीट किए थे।  इन ट्वीट्स में दावा किया गया था कि वहां हालात बेहद खराब हैं और भारतीय सेना पर भी कथित तौर पर सवाल उठाए थे।  इस पर सुप्रीम कोर्ट ने वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने शहला राशिद के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।  इसी आधार पर तीन सितंबर को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने आईपीसी की धारा 124A/153A/153/504/505 के तहत मामला दर्ज किया था।

आज के आदेश को यहां पढ़ सकते हैं :

Shehla-Rashid-sedition-FIR-Order

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