पटियाला हाउस कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि अगर वह शहला राशिद को गिरफ्तार करना चाहती है तो उसे 10 दिन पहले उनके खिलाफ गिरफ्तारी नोटिस जारी करना होगा। अदालत ने आरोपी शहला राशिद की अग्रिम जमानत याचिका पर यह फैसला दिया है।
Breaking: Delhi Court directs Police to issue 10 day pre-arrest notice to Shehla Rashid, disposes of anticipatory bail plea@Shehla_Rashid https://t.co/5TC4gEAsfr
— Bar and Bench (@barandbench) November 15, 2019
कोर्ट ने कहा कि अगर जांच अधिकारी को आरोपी की गिरफ्तारी की जरूरत महसूस होती है तो वो 10 दिन का नोटिस देकर गिरफ्तारी कर सकता है।
A Delhi court directs police to issue 10 day pre-arrest notice to Shehla Rashid if the need arises to arrest her in the alleged case of defaming Indian Army on social media, while disposing of her anticipatory bail application. pic.twitter.com/N8fMY7AqZy
— ANI (@ANI) November 15, 2019
इससे पूर्व कोर्ट ने जेएनयू छात्र संघ की पूर्व उपाध्यक्ष शहला राशिद को देशद्रोह मामले में राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर 5 नवंबर तक अंतरिम रोक लगाई थी। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने के लिए 6 हफ्ते का वक्त मांगा था।
दरअसल 18 अगस्त को शहला राशिद ने कश्मीर के मौजूदा हालात को लेकर 10 ट्वीट किए थे। इन ट्वीट्स में दावा किया गया था कि वहां हालात बेहद खराब हैं और भारतीय सेना पर भी कथित तौर पर सवाल उठाए थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने शहला राशिद के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। इसी आधार पर तीन सितंबर को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने आईपीसी की धारा 124A/153A/153/504/505 के तहत मामला दर्ज किया था।
आज के आदेश को यहां पढ़ सकते हैं :
Shehla-Rashid-sedition-FIR-Order