भीमा -कोरेगांव केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता सुधा भारद्वाज, मानवाधिकार कार्यकर्ता अरुण फरेरा और वेरनॉन गोंजाल्विस की जमानत याचिका को ख़ारिज कर दिया है. यह फैसला जस्टिस सारंग कोतवाल ने सुनाया है.
Breaking: Bombay HC Denies Bail To Sudha Bharadwaj, Arun Ferreira & Vernon Gonsalves https://t.co/7iCVpQrDnh
— Live Law (@LiveLawIndia) October 15, 2019
जस्टिस कोतवाल ने याचिका पर 26 अगस्त को शुरू की थी, 7 अक्टूबर को मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था. आज इस पर फैसला सुनाते हुए इन तीनों की जमानत याचिका को ख़ारिज कर दिया.
Mumbai: Bombay High Court denies bail to activists Sudha Bharadwaj, Arun Ferreira and Vernon Gonsalves in connection with Bhima Koregaon case. pic.twitter.com/qYMSjYwy3q
— ANI (@ANI) October 15, 2019
सुधा भारद्वाज, अरुण फरेरा और वेरनॉन गोंजाल्विस के खिलाफ पुणे पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम (यूएपीए) के तहत केस दर्ज किया था.
सुधा भारद्वाज बीते साल अक्टूबर से पुणे सेंट्रल जेल में कैद हैं.
सुधा भारद्वाज
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अरुण फरेरा
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गोंजाल्विस
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