भीमा कोरेगांव हिंसा के मुकदमे में चल रही जांच के सिलसिले में गिरफ्तार नौ आरोपितों की ज़मानत याचिका आज पुणे की सत्र अदालत से खारिज हो गयी है। इनमें वकील सुरेंद्र गाडलिंग, कवि वरवरा राव, वकील सुधा भारद्वाज, एक्टिविस्ट वर्नॉन गोंजाल्विस, अरुण फरेरा, शाेमा सेन, महेश राउत और रोना विल्सन शामिल हैं।
Bhima Koregaon Case: Pune Sessions Court has rejected bail application of all nine accused in the case. The accused are: Surendra Gadling, Varavara Rao, Sudha Bhardwaj, Vernon Gonsalves, Arun Ferreira, Shoma Sen, Mahesh Raut and Rona Wilson
— ANI (@ANI) November 6, 2019
इन्हीं के साथ गिरफ्तार किए गए पत्रकार गौतम नवलखा अभी ज़मानत पर चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 15 अक्टूबर को उन्हें चार सप्ताह तक गिरफ्तारी से राहत दी थी और अवधि बढ़वाने के लिए उपयुक्त अदालत के पास जाने को कहा था। यह अवधि 14 नवंबर को समाप्त हो रही है।
नवलखा ने इसके बाद बांबे हाइकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगायी थी। हाइकोर्ट ने उन्हें पुणे की अदालत में जाने को कहा। सोमवार को नवलखा ने पुणे की सत्र अदालत में अग्रिम ज़मानत याचिकालगायी। इस याचिका पर कल सुनवाई होनी है।