भीम आर्मी चीफ़ चंद्रशेखर आज़ाद को दिल्ली की एक अदालत ने जमानत दे दी है. अदालत ने उन्हें 16 फरवरी तक दिल्ली में कोई विरोध प्रदर्शन न करने का भी आदेश दिया है.
Daryaganj violence case: A Delhi Court grants bail to Bhim Army Chief Chandrashekhar Azad. Court has ordered him to not hold any protest in Delhi till February 16th. (file pic) pic.twitter.com/SGFAToEHUM
— ANI (@ANI) January 15, 2020
चंद्रशेखर की जमानत पर 14 जनवरी को तीस हजारी कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई थी, जहां जज ने दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है.
'Reading Of Preamble Not Incitement To Offence' : Delhi Court In Chandra Shekhar Azad's Bail Order [Read Order]
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— Live Law (@LiveLawIndia) January 15, 2020
चंद्रशेखर को 20 दिसम्बर को जामा मस्जिद के बाहर नागरिकता कानून और एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बाद दरियागंज में भड़की कथित हिंसा के बाद गिरफ्तार किया गया था.
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