रेप केस में आरोपी बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को जमानत दे दी. चिन्मयानंद छात्रा से दुराचार के मामले में यूपी की शाहजहांपुर जिला जेल में बंद हैं.
Allahabad High Court grants bail to Former Union Minister and BJP leader Swami Chinmayanand in the alleged rape case of a law student. pic.twitter.com/MiQTXrrs5L
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 3, 2020
स्वामी चिन्मयानंद के पैरोल के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी. अर्जी में चिन्मयानंद के खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कहा गया था कि इलाज कराने को उन्हें कुछ समय के लिए जेल से रिहा किया जाए.
Allahabad High Court grants bail to former Union minister Swami Chinmayanand in sexual abuse case
— Press Trust of India (@PTI_News) February 3, 2020
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार को जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए चिन्मयानंद को जमानत देने का फैसला किया. हाई कोर्ट ने 16 नवंबर को फैसला सुरक्षित किया था.
स्वामी पर उनके ही कॉलेज में पढ़ने वाली कानून की एक छात्रा ने दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया था. बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की दो सदस्यीय विशेष पीठ गठित करवा कर पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया था.