संजीव भट्ट की सज़ा पर हाईकोर्ट के फ़ैसले पर मानवाधिकार संगठनों ने निराश जतायी



दुनिया भर के मानवाधिकार संगठनों ने पूर्व भारतीय पुलिस अधिकारी और व्हिसिलब्लोअर संजीव भट्ट की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखने के गुजरात उच्च न्यायालय के हालिया फैसले पर गहरी निराशा व्यक्त की है।

इस संदर्भ में अमेरिका के मशहूर एडवोकेसी संगठन इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल (आईएएमसी) की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि संजीव भट्ट 2002 के गुजरात नरसंहार के दौरान उग्र भीड़ के हाथों लगभग 2,000 मुसलमानों के खूनी नरसंहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका का सबूत देने वाले प्रमुख गवाह हैं। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को श्री भट्ट के मामले में उचित प्रक्रिया और निष्पक्ष व्यवहार की वकालत करनी चाहिए। यह सुनिश्चित होना चाहिए कि सभी व्यक्ति, उनकी राजनीति की परवाह किए बिना, कानून के शासन के अधीन हैं और किसी भी व्यक्ति को गलत तरीके से हिरासत में नहीं लिया गया है।

आरोप है कि 2002 में, ट्रेन में आग लगने से तीर्थयात्रियों की दुखद मौतों का फायदा उठाते हुए, तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी के इशारे पर राज्य भर में व्यापक मुस्लिम विरोधी हिंसा भड़काई गयी। भीड़ ने पुलिस के हस्तक्षेप की परवाह न करते हुए मुस्लिम महिलाओं, पुरुषों और बच्चों पर भयानक हमले किए।

2011 में, संजीव भट्ट ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया, जिसमें कहा गया कि मोदी ने कानून का पालन करने वाली एजेंसियों को हिंसा रोकने के लिए हस्तक्षेप न करने का निर्देश देते हुए कहा था, “हिंदुओं को अपना गुस्सा निकालने दें।”

आरोप है कि संजीव भट्ट के हलफनामे की वजह से संजीव भट्ट को मोदी ने निशाने हलफनामा दाखिल करने के ठीक चार महीने संजीव भट्ट को उनके पद से निलंबित कर दिया गया था और मोदी के पीएम बनने के बाद 2015 में उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। यही नहीं, उनके घर के एक हिस्से को दंडात्मक उपाय के रूप में ध्वस्त कर दिया गया था।

यही नहीं 2018 में संजीव भट्ट को 30 साल पुराने हिरासत में हुई मौत के मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें 2018 उनकी कोई भागीदारी नहीं थी। 2019 में उन्हें दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा दी गई। संजीव भट्ट द्वारा अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ अपील करने के बावजूद, गुजरात उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने उनकी आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा था।

आईएएमसी के कार्यकारी निदेशक रशीद अहमद ने कहा, “संजीव भट्ट एकमात्र जीवित गवाह हैं जो इस बात की गवाही दे सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2002 के गुजरात नरसंहार में प्रत्यक्ष भूमिका निभाई थी।” उन्होंने कहा, “अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए उनकी रिहाई की मांग करना अनिवार्य है।  न केवल श्री भट्ट के लिए बल्कि नरसंहार के पीड़ितों के लिए भी न्याय सुनिश्चित करना ज़रूरी है। मोदी को एक निर्दोष व्यक्ति को जेल में डालकर जवाबदेही से बचने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।”

IAMC का बयान भारत में न्यायिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की स्थिति के बारे में भारतीय-अमेरिकियों और मानवाधिकार अधिवक्ताओं के बीच बढ़ती चिंताओं को दर्शाता है, जो मोदी शासन के तहत तेजी से बिगड़ रहे हैं।

 


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