हिंदी में पढ़िए: लॉकडाउन 4 पर गृह मंत्रालय का आदेश-निर्देश क्या है!

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18 मई 2020 से 31 मई 2020 तक चौथे लॉकडाउन भारत सरकार की गाइडलाइन्स

 लॉकडाउन 31 मई 2020 तक जारी रहेगा.

 देश में प्रतिबंधित गतिविधियां

  • सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें प्रतिबंधित रहेंगी. (घरेलू चिक्तिसा सेवा, घरेलू एयर एम्बुलेंस, सुरक्षा उद्देश्य व अन्य उद्देश्य जो गृह मंत्रालय के द्वारा अनुमति प्राप्त होंगे. इन्हें हवाई यात्रा की छूट रहेगी.)
  • मेट्रो सेवाएं,
  • स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, ट्रेनिंग, कोचिंग संस्थान आदि, ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेंगी.
  • होटल, रेस्टोरेंट, और अन्य आतिथ्य सेवाएं प्रतिबंधित रहेंगी.
  • इन सबमें स्वास्थ्य, पुलिस, सरकारी अधिकारियों, स्वास्थ्य कर्मचारियों, पर्यटक सहित कहीं फंसे हुए व्यक्तियों और क्वारन्टीन के लिए, बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे पर कैंटीन को छूट दी गयी है. रेस्टोरेंट भोजन की होम डिलीवरी करने के लिए रसोई चला सकते हैं.
  • सभी सिनेमा घर, शॉपिंग मॉल्स, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडीटोरियम, असेंबली हॉल्स और इस तरह के हर स्थान प्रतिबंधित रहेंगे.
  • स्टेडियम, और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुलेंगे लेकिन दर्शकों को अनुमति नहीं होगी.
  • सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेलों से जुड़ी, मनोरंजन, शैक्षणिक सांस्कृतिक, धार्मिक और अन्य सभाएं व बड़ी मंडलियां प्रतिबंधित.
  • सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल, बंद रहेंगे.
  • सभी धार्मिक मंडलियों पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा.

कंटेनमेंट ज़ोन को छोड़कर इन गतिविधियों की प्रतिबंध के साथ अनुमति होगी

  • पैसेंजर वाहनों, बसों की अन्तर्राज्यीय आवाजाही राज्य (यों) और यूटी (एस) की आपसी सहमति से.
  • पैसेंजर वाहन, बसों से यातायात राज्य के भीतर राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों द्वारा तय होंगी.
  • मानक संचालन प्रक्रिया के तहत लोगों को आवाजाही की छूट होगी सिवाए उन्हें छोडकर जो प्रतिबंधित हैं.
  • कोविड 19 के लिए बने राष्ट्रीय निर्देश दिए गए हैं, उनका अनुपालन पूरे देश में होगा. (नीचे राष्ट्रीय निर्देश हैं)

कंटेनमेंट, बफर, रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन

  • स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा तय मानकों को ध्यान में रखते हुए राज्य और संघ राज्य सरकारें अपने यहां रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन की रूपरेखा तय करेंगे.
  • रेड जोन, ऑरेंज जोन, कंटेनमेंट जोन और बफ़र जोन डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (भारत सरकार) बनायी गयी गाइडलाइन्स को ध्यान में रखते हुए सीमांकित किये जाएंगे.
  • कंटेनमेंट जोन में आवश्यक गतिविधियों की ही अनुमति होगी, स्वास्थ्य इमरजेंसी ,आवश्यक चीज़ों की आपूर्ति और आवश्यक उद्देश्यों के अलावा लोगों की आवाजाही नहीं होगी.
  • कंटेनमेंट जोन में ज़रूरत पड़ने पर बड़े स्तर पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, घरों की निगरानी की जाएगी.

नाईट कर्फ्यू

  • 7 pm से 7 am तक लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी. आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर. नियमों के सख्त पालन के लिए लोकल अथॉरिटी उपयुक्त कानून का उपयोग करके कर्फ्यू होगा.

कमजोर व्यक्तियों की सुरक्षा

  • 65 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति, बीमार, प्रेग्नेंट महिलाएं और दस वर्ष से कम उम्र के बच्चे घर पर ही रहेंगे, जब तक किसी आवश्यक कार्य या स्वास्थ्य संबंधी कार्य से न निकलना हो.

अन्य सभी गतिविधियों की अनुमति होगी सिवाय उनके जिनको प्रतिबंधित नहीं किया गया है.

  • कंटेनमेंट जोन में सिर्फ़ आवश्यक गतिविधियों की ही अनुमति होगी.
  • राज्य और यूटी (एस) अपने मूल्यांकन के आधार पर बने हुए जोन में अन्य गतिविधियों का निर्धारण कर सकते हैं.

आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल

  • आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से संक्रमण को जल्द पहचाना जा सकता है.
  • सुरक्षा को देखते हुए हर ऑफिस और काम की जगह पर कर्मचारियों के फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप इंस्टाल होनी चाहिए. ये कंपनी और नियोक्ता सुनिश्चित करें.
  • ज़िले के अधिकारी व्यक्तियों को आरोग्य सेतु ऐप इंस्टाल करने और रोज़ाना हेल्थ स्टेटस अपडेट करने की सलाह दे सकते हैं. इससे किसी भी संभावित संक्रमण वाले व्यक्ति को जल्द से जल्द चिक्तिसा सुविधाएं मिल सकती हैं.

व्यक्तियों और सामान की आवाजाही से संबंधित निर्देश

  • सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने यहां अन्तर्राज्यीय के साथ ही राज्य के अंदर चिकित्साकर्मियों, नर्सेज, पैरा मेडिकल स्टाफ़, सफ़ाईकर्मी और एम्बुलेंस को बिना किसी रोक-टोक के आने-जाने देंगे.
  • सभी राज्य और केंद्रशासित प्रदेश खाली ट्रकों के साथ ही सामान और कार्गो के अन्तर्राज्यीय आवागमन को रोकेंगे नहीं.
  • पड़ोसी देशों से आने वाले वाले ट्रकों, सामानों और कार्गो को सभी राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश रोकेंगे नहीं.

गाइडलाइन्स का सख्ती से अनुपालन

  • राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश किसी भी हाल में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत दिए गए सभी नियमों का पालन करेंगे
  • सभी जिलाधिकारी इन नियमों को सख्ती से पालन करवाएंगे.

दंडात्मक प्रावधान

  • कोई भी व्यक्ति जो इन नियमों का पालन नहीं करेगा उसके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के सेक्शन 51 से 60 जवाबदेह होगा. साथ ही आईपीसी की धारा 188 के तहत क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

भारत सरकार द्वारा जारी कोविड 19 से संबंधित अन्य राष्ट्रीय निर्देश

  • सार्वजनिक स्थानों पर और काम की जगहों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा.
  • राज्य और केन्द्रशासित प्रदेशों के नियम और कानून के तहत सार्वजनिक स्थानों पर और काम की जगहों पर थूंकना दंडनीय अपराध होगा.
  • परिवहन के उपयोग में और सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का सभी के द्वारा पालन किया जायेगा.
  • शादी से संबंधित कार्यक्रमों में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए 50 लोगों से अधिक अतिथियों की अनुमति नहीं होगी.
  • अंतिम संस्कार और उससे संबंधित समूहों में 20 से अधिक लोगों के शामिल होने की अनुमति नहीं होगी. साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जायेगा.
  • शराब, गुटखा, पान और तम्बाकू का सेवन सार्वजनिक स्थानों पर नहीं किया जायेगा.
  • दुकानों पर ग्राहकों के बीच 6 फ़ीट की दूरी होनी चाहिए, साथ ही एक बार में 5 लोगों से अधिक लोगों की अनुमति दुकान में नहीं होनी चाहिए.

काम के स्थानों के लिए अतिरिक्त निर्देश

  •  ज्यादा से ज्यादा दूरी बनायीं जाए, साथ ही वर्क फ्रॉम होम की कोशिश की जाए.
  • ऑफिस, काम करने की जगहों, दुकान, मार्केट, औद्योगिक स्थानों और सभी व्यापारिक जगहों पर काम के घंटों का अनुपालन किय जायेगा.
  • थर्मल स्कैनिंग, हैण्डवाश, सैनिटाईजर का प्रावधान सभी एंट्री, एग्जिट और कार्यस्थलों के सामान्य जगहों पर होना चाहिए.
  • समय-समय पर काम की सभी जगहों पर सैनीटाईजेशन किया जाए, दरवाजे के हैंडल जैसी हर चीज़ जो इंसान के संपर्क में आती है. शिफ्ट चेंज होने पर भी ये किया जाए.
  • जो भी व्यक्ति दफ्तरों या काम के स्थानों का इंचार्ज है, वो कर्मचारियों के बीच, शिफ्ट के दौरान और लंच ब्रेक में पर्याप्त सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करेगा.
MHA Order-Dt-17.5.2020-on-extension-of-lockdown-till-31.5.2020-with-guidelines-on-lockdown-measures

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