दस देशों के कानूनी प्रावधानों से बना है हमारा भारतीय संविधान, जानिए कहां से क्या लिया गया…

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दुनिया के सबसे लंबे संविधान की लिस्ट में आने वाले भारतीय संविधान के बारे में आज आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो हर नागरिक को भारत के संविधान और अपने अधिकाारों के बारे में कुछ जानकारियां होनी जरूरी है। वैसे तो भारत का संविधान यूएसए के बाद सबसे लंबा संविधान है, लेकिन अगर कहे कि दुनियां में किस देश का संविधान लिखित और सबसे लंबा है तो उस लाइट में भारत पहले नंबर पर है। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। 1947 में स्वतंत्रता के बाद, राज्यों के एक संघ के रूप में भारत ने अपना एक नया संविधान तैयार करना शुरू किया। भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पूरा कर लिया गया था। हमारे संविधान को तैयार करने में पूरा 2 साल 11 महीना और 18 दिनों का समय लगा था। इस दिन को संविधान दिवस के तौर पर जाना जाता है। हालांकि, 26 नवंबर 1949 को पूरे हुआ संविधान को 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। इस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं।

हमारे संविधान के तहत, भारत एक स्वतंत्र संप्रभु समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य है। जहां सरकार, सेना, प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था भारत गणराज्य के संविधान के अनुसार संचालित होती है। आपको बता दें कि भारत के संविधान में सभी को बराबरी का दर्जा दिया गया, चाहे वह प्रधानमंत्री हो या आम आदमी सभी संविधान के अनुसार चलते हैं और सब पर संविधान के हर नियम, हर कानून लागू होते हैं। यहां तक कि संविधान खुद संविधान के हिसाब से चलता है। संविधान एक जीवित किताब है जिसका अर्थ है कि संविधान में समय के साथ जरूरी संशोधन यानी जरूरी चीजें जोड़ी जा सकती है, जो देशवासियों के हित में हो। बदलते समय और जरूरत के साथ ऐसा किया भी गया है बहुत सारे आर्टिकल संशोधन कर संविधान में जोड़े गए हैं। हमने संविधान के बारे में कुछ मोटी-मोटी बातें आपको बता दी। अब जानते हैं कि आखिर हमारा संविधान कैसे बना? आपको बता दें कि भारत का संविधान कई देशों के संविधान की कुछ चीजों को मिलाकर बनाया गया है। डॉ. भीमराव अम्बेडकर की संविधान निर्माण में  सबसे प्रभावी और निर्णायक भूमिका थी। संविधान सभा ने संविधान के उस प्रारूप को स्वीकार किया, जिसे डॉ. बीआर आंबेडकर की अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी ने तैयार किया था। उनके नेतृत्व में संविधान सभा के सदस्यों ने विभिन्न देशों के संविधानों को पढ़ा और उनके प्रमुख प्रावधानों, नियमों और सर्वोत्तम शासन प्रणालियों को अपने संविधान में शामिल किया। तो आइए जानते हैं किन-किन देशों के संविधान से हमारे संविधान में क्या चीजें ली गई है।

1)ब्रिटेन के संविधान से..

  • सरकार का संसदीय स्वरूप (Parliamentary form of Government
  • द्वि-सदनवाद (Bicameralism)
  • कानून का शासन (rule of law)
  • एकल नागरिकता (single citizenship)

2)संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के संविधान से..

  •  मौलिक अधिकार (Fundamental Rights)
  • न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review)
  •  राष्ट्रपति का महाभियोग (Impeachment of President)
  •  उपाध्यक्ष का पद (Post of Vice President)
  •  एससी और एचसी के न्यायाधीशों को हटाना(Removal of Judges of SC & HC)

3)आयरलैंड के संविधान से..

  •  राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत (Directive principles of state policy)
  •  राष्ट्रपति के निर्वाचक-मंडल की व्यवस्था (Method for the Election of President)
  •  राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन (Nomination of Members of Rajya sabha)

4)कनाडा के संविधान से..

  •  मजबूत केंद्र के साथ संघ (Federation with Strong Centre)
  •  केंद्र के साथ अवशिष्ट शक्ति (Residuary Power with centre)
  •  केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति (Appointment of Governor of states by centre)
  •  एस.सी. का सलाहकार क्षेत्राधिकार (Advisory Jurisdiction of S.C)
  • यूनियन ऑफ स्टे्टस शब्द की अवधारणा आदि कनाडा के संविधान से लिए हैं।

5)ऑस्ट्रेलिया के संविधान से..

  •  समवर्ती सूची (Concurrent List)
  •  संसद के दो सदनों की संयुक्त बैठक (Joint sitting of Two houses of Parliament)
  • केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन(Relations between center and state and division of powers)
  •  व्यापार, वाणिज्य और संभोग की स्वतंत्रता (Freedom of Trade, Commerce & Intercourse)

6)जर्मनी के संविधान से..

  •  आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन (Suspension of FR during Emergency)
  • इसमें राष्ट्रपति के पास मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार है। आपातकाल के समय सरकार मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। हालांकि, आपातकालीन प्रावधानों को तीन भागों में बांटा गया है। इनमें अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात स्थिति, अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता या राष्ट्रपति शासन की स्थिति और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात स्थिति के प्रावधान शामिल हैं।

7)रूस के संविधान से..

  •  मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties)
  •  न्याय (सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय) का आदर्श लिए गए हैं। (Justice(Social,Economic and Political Justice) of Preamble प्रियंबल का न्याय शब्द समेत ये सभी शब्द रूस के संविधान से लिए गए हैं।

8)फ्रांस के संविधान से..

  •  गणतंत्र, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व (Republic, Equality, Liberty and Fraternity) यह सभी शब्द फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। इस सभी को भारतीय संविधान में लोकतंत्र की आत्मा के रूप में परिभाषित किया गया है। इनके बिना किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता की कल्पना नहीं की जा सकती है।

9)जापान के संविधान से..

  • कानून बनाने की प्रक्रिया (Procedure to make Laws)

10)दक्षिण अफ्रीका के संविधान से..

  •  संशोधन की प्रक्रिया (Procedure of Amendment)
  •  राज्यसभा के सदस्यों के लिए चुनाव (Election for the members of Rajya Sabha)