COVID-19: इक्कीस दिन की तालाबंदी में क्या खुला रहेगा और क्या बंद, पूरी सूची

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कोरोना वायरस के लगातार सामने आते मामलों के कारण देशभर में 21 दिनों का लॉकडाउन कर दिया गया है. इस अवधि के लिए गृह मंत्रालय ने एक एडवाइज़री जारी की है कि लॉकडाउन के दौरान मूलभूत आवश्यकता की चीजें उपलब्ध होंगी.

लॉकडाउन के दौरान सरकारी और निजी दफ्तर बंद रहेंगे. इस दौरान सभी परिवहन सेवाएं (सड़क, रेल और हवाई) स्थगित रहेंगी.

राशन की दुकानें और खाद्य, किराना, फल, सब्जी, डेयरी, मांस, मछली, पशु चारे की दुकानें खुली रहेंगी. रक्षा प्रतिष्ठान, रसोई गैस, पेट्रोल पंप, आपदा प्रबंधन, पोस्ट ऑफिस, एनआइसी और मौसम संबंधी एजेंसियां काम करती रहेंगी. बिजली, पानी और स्वच्छता, नगर निगम से जुड़ी संस्थाएं भी काम करती रहेंगी.बैंक, बीमा कार्यालय और एटीएम भी पहले की तरह काम करते रहेंगे. सभी स्कूल-कॉलेज पर तालाबंदी रहेगी. सभी फैक्ट्रियां, वर्कशॉप, गोदाम और साप्ताहिक बाजार बंद रहेंगे. एटीएम से पैसा निकालना भी मुमकिन होगा, लेकिन एटीएम मशीन के इस्तेमाल के दौरान सतर्क रहने की जरूरत होगी.

केवल वही होटल खुले रहेंगे जहां या तो पर्यटक मौजूदा स्थिति के कारण फंस गए हैं या फिर जिन्हें क्वॉरंटीन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. बाकी सब होटल बंद रहेंगे.

नियमों का पालन कराने को जिलाधिकारी द्वारा कार्यकारी मजिस्ट्रेट तैनात रहेंगे.

इन तीन हफ्तों के दौरान सभी श्मशान भी खुले रहेंगे लेकिन अंतिम संस्कार के लिए यहां अधिकतम 20 लोगों के जमा होने की ही अनुमति है. इस दौरान सोशल डिस्टैन्सिंग का भी ख्याल रखना होगा.

लॉकडाउन के लिए जारी किए गए दिशानिर्देशों में सरकार ने कहा कि “रोकथाम के उपायों” का उल्लंघन करने वाले किसी को भी आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 और भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडित किया जाएगा.

नियम के अनुसार – “झूठी चेतावनी” या “धन और सामग्री के दुरुपयोग” जैसे विभिन्न प्रमुखों के तहत – जेल अवधि और जुर्माना या दोनों शामिल हैं. धारा 188 में छह महीने की जेल और जुर्माना शामिल है.

 


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